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राजस्थान चुनावः बिना Voter ID के भी मतदाता कर सकेंगे मतदान, लेकिन इसकी पड़ेगी जरूरत

By रामदीप मिश्रा | Updated: November 27, 2018 15:23 IST

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 200 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। 

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राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए सात दिसंबर को वोटिंग करवाई जाएगी। ऐसे में मतदाता अपना फोटो पहचान पत्र भूल जाता है तो उसे वोट डालने के लिए कई कुछ अन्य भी विकल्प दिए गए हैं, जिसे दिखाकर वह मतदान कर सकता है। इस संबंध में भारत निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी। 

भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश की 200 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र के साथ कुछ अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों को भी मान्यता दी है। 

मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनंद कुमार ने बताया कि मतदान के लिए मतदाता सूची में पंजीकृत मतदाता को वोटिंग से पहले अपनी पहचान स्थापित करने के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र दिखाने को कहा जाता है। यदि उसके पास किसी कारणवश यह पहचान पत्र नहीं है तो उसे वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेज के रूप में मान्य दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाना होगा।

मतदाता को अपनी पहचान के लिए पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,  राज्य या केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों से जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पेन कार्ड, आरजीआई, एनपीआर से जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना से जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन तंत्र से जारी फोटो मतदाता पर्ची, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड दिखाने होंगे। 

उन्होंने बताया कि निर्वाचन विभाग से पंजीकृत मतदाताओं को घर-घर जाकर फोटोयुक्त मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। इसके बावजूद यदि किसी मतदाता तक फोटोयुक्त पर्ची नहीं पहुंची हो तो वह जिला निवार्चन अधिकारी या निर्वाचक रजिस्ट्रकरण अधिकारी से संपर्क कर प्राप्त कर सकता है। 

उनका कहना है कि फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में लेखनी और वर्तनी की अशुद्धि आदि को नजरंदाज किया जाएगा बशर्ते कि मतदाता की पहचान एपिक कार्ड से सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि कोई मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रदर्शित करता है, जो कि किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, ऐसे ईपीआईसी  भी पहचान स्थापित करने के लिए स्वीकृत किए जाएंगे, बशर्ते कि निर्वाचक का नाम जहां वह मतदान करने आया है, उस मतदान स्थल से संबंधित मतदाता सूची में उपलब्ध होना चाहिए। 

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