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राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार का मजदूरों को तोहफा, न्यूनतम मजदूरी दर बढ़ाई

By रामदीप मिश्रा | Updated: March 6, 2019 16:05 IST

श्रम आयुक्त नवीन जैन ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। नई मजदूरी दरें एक मई से राज्य में प्रभावी होगी। 

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राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने मजदूर वर्ग को मामूली राहत देते हुए न्यूनतम मजदूरी की दरों में 12 रुपये प्रतिदिन की दर से बढ़ाने का फैसला लिया है। मजदूरी की नई दरों एक मई, 2019 से लागू हो जाएंगी। राज्य सरकार द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना में सम्मिलित बिन्दु 'राज्य की न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी की जायेगी' के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है।

श्रम आयुक्त नवीन जैन ने बताया कि राज्य सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की दरों में बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया गया है। नई मजदूरी दरें एक मई से राज्य में प्रभावी होगी। 

उन्होंने बताया कि अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर 225 रुपये प्रतिदिन व 5850 रुपये प्रतिमाह, अर्ध कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर 237 रुपये प्रतिदिन व 6162 रुपये प्रतिमाह, कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर 249 रुपये प्रतिदिन व 6474 रुपये प्रतिमाह और उच्च कुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की दर 299 रुपये प्रतिदिन व 7774 रुपये प्रतिमाह न्यूनतम मजदूरी की नई दरें निर्धारित की गई हैं।

उल्लेखनीय है कि श्रम विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर इस बढ़ोतरी से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से दो माह की अवधि में सुझाव के साथ आपत्तियां मांगी हैं।  जैन ने बताया कि विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी की दरों में पिछली वृद्धि एक जनवरी, 2018 से लागू की गई थी। न्यूनतम मजदूरी की दरों में वृद्धि प्रस्तावित करते समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों को ध्यान में रखा जाता है। 

उन्होंने बताया कि राज्य में एक मई, 2019 से प्रस्तावित उपरोक्त न्यूनतम मजदूरी की दरों को तय करते समय सितम्बर, 2017 से दिसम्बर, 2018 तक की अवधि में उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों में जो वृद्धि दर्ज की गयी है उसे ध्यान में रखा गया है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के यह आंकड़े श्रम विभाग को लेबर ब्यूरो, शिमला से प्राप्त किये जाते हैं।

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