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यूपी के आगरा में रेलवे ने अपनी जमीन पर स्थापित भूरे शाह बाबा की मजार को हटाने का जारी किया नोटिस

By आशीष कुमार पाण्डेय | Updated: April 27, 2022 17:51 IST

उत्तर मध्य रेलवे जोन के आगरा कार्यालय ने एक नोटिस जारी करते हुए भूरे शाह बाबा मजार को अवैध अतिक्रमण बताया है और मजार के केयरटेकर को मजार का भू स्वामित्व साबित करने के लिए 13 मई तक का समय दिया है।

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ठळक मुद्देरेलवे ने आगरा में एक मजार को अपनी भूमि पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया हैउत्तर मध्य रेलवे जोन ने नोटिस जारी करते हुए भूरे शाह बाबा मजार को अवैध अतिक्रमण बताया हैरेलवे ने मजार के केयरटेकर को भू स्वामित्व साबित करने के लिए 13 मई तक का समय दिया है

आगरा: उत्तर प्रदेश के आगरा में रेलवे ने मजार के लिए प्रयोग में लायी जा रही अपनी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी किया है।

जानकारी के अनुसार उत्तर मध्य रेलवे जोन के आगरा कार्यालय ने बुधवार को एक नोटिस जारी करते हुए भूरे शाह बाबा मजार को अवैध अतिक्रमण बताया है।

यही नहीं रेलवे भूरे शाह बाबा की मजार के अलावा आगरा छावनी रेलवे बोर्ड के स्वामित्व वाली भूमि पर निर्मित अन्य कई अवैध धार्मिक कब्जों को खाली करने के लिए नोटिस जारी किया है।

उत्तर मध्य रेलवे की ओर से जारी नोटिस किसी सज्जाद नसीम नाम के शख्स को जारी किया गया है। जिसमें लिखा है कि आगरा छावनी रेलवे बोर्ड की 182.57 वर्ग मीटर जमीन में बनाई गई भूरे शाह बाबा की मजार अवैध अतिक्रमण है।

इसके साथ ही नोटिस में यह भी लिखा है कि अगर इस नोटिस के विरोध में अगर कोई मजार के निर्माण को कानूनी तौर पर सत्यापित करना चाहता है तो उससे संबंधित सभी जरूरी दस्तावेज 13 मई तक बोर्ड के सामने पेश करे, अन्य निर्माण को अवैध अतिक्रमण मानते हुए उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जाएगा।

नोटिस के मुताबिक सज्जाद नसीम को रेलवे की ओर से जमीन स्वामित्व साबित करने के लिए 13 मई तक का वक्त दिया गया है। नोटिस के मुताबिक अगर 13 मई तक रेलवे बोर्ड के सामने मजार की ओर से कोई पेश नहीं होता है तो संबंधित रेलवे अधिकारी और कोर्ट एकपक्षीय आदेश जारी करेंगे।

बताया जा रहा है कि आगरा कैंटोनमेंट रेलवे बोर्ड ने पिछले साल दिसंबर में भूरे शाह बाबा की अलावा रेलवे की जमीन पर बनी अवैध एक अन्य मस्जिद के विषय में भी इसी तरह का नोटिस जारी किया था। रेलवे बोर्ड की वह नोटिस नूरी मस्जिद के इमाम को जारी की गई थी।

नोटिस में मस्जिद के इमाम से कहा गया था कि वह मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनाया है और इसे रेलवे भूमि पर अवैध अतिक्रमण मानते हुए हटाया जाएगा।

इसके साथ ही नूरी मस्जिद के इमाम से कहा गया ता कि वो रेलवे की जमीन को खाली करके मस्जिद को किसी और स्थान पर स्थानांतरित कर दें। नोटिस के अनुसार रेलवे अपनी जमीन पर बने अवैध मंदिरों, मस्जिदों और मजारों को जल्द से जल्द हटाना चाहता है।

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