नई दिल्ली: लोकसभा से अयोग्य घोषित होने के बाद अब लोकसभा आवास समिति ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सरकार द्वारा आवंटित बंगला खाली करने का नोटिस दिया है। एएनआई सूत्र के मुताबिक कांग्रेस नेता को 22 अप्रैल तक सरकारी बंगले को खाली करना होगा। कांग्रेस नेता 12 तुगलक लेन वाले सरकारी बंगले में लंबे समय से रह रहे हैं।
गौरतलब है कि सूरत की एक अदालत ने गुरुवार को 'मोदी सरनेम' से संबंधी टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी पाते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था।
लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया था कि केरल की लोकसभा सीट वायनाड से सांसद की अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना के अनुसार, कांग्रेस नेता को संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।
वहीं लोकसभा सांसद से अयोग्य ठहराए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार प्रधामंत्री मोदी पर हमलावर हैं। सोमवार को उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट को लेकर पूछा है कि पूछा, प्रधानमंत्री जी, न जांच, न जवाब, आखिर इतना डर क्यों?
राहुल गांधी ने ट्विटर पर लिखा, "एलआईसी की पूंजी, अडानी को! एसबीआई की पूंजी, अडानी को! ईपीएफओ की पूंजी भी अडानी को! ‘मोडानी’ के खुलासे के बाद भी, जनता के रिटायरमेंट का पैसा अडानी की कंपनियों में निवेश क्यों किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जी, न जांच, न जवाब! आख़िर इतना डर क्यों?"