राहुल गांधी को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका, अमित शाह पर की गई टिप्पणी को लेकर दायर मानहानि केस को रद्द करने से किया इनकार
By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: February 23, 2024 02:46 PM2024-02-23T14:46:16+5:302024-02-23T14:56:08+5:30
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आज झारखंड उच्च न्यायालय से उस समय बेहद तगड़ा झटका लगा, जब हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मुकदमे में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है।
रांची: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को आज झारखंड उच्च न्यायालय से उस समय बेहद तगड़ा झटका लगा, जब हाईकोर्ट ने मानहानि के एक मुकदमे में उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया है।
यह मामला साल 2018 में भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन प्रमुख और देश के मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की राहुल गांधी द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणियों के संबंध में दायर किये गये आपराधिक मानहानि मुकदमे से जुड़ा है।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही मानहानि केस की कार्यवाही को रद्द करने के लिए दायर की गई याचिका को शुक्रवार को शुक्रवार को खारिज कर दिया है।
बताया जा रहा है कि इस संबंध में राहुल गांधी की ओर से 16 फरवरी को लिखित पक्ष हाईकोर्ट में पेश किया गया था, जिसके बाद जस्टिस अंबुजनाथ की बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। यह केस चाईबासा में 2018 कांग्रेस सत्र के दौरान पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा दिए गए चुनावी भाषण से संबंधित है।
झारखंड हाईकोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर करने वाले बीजेपी नेता नवीन झा ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ने तत्कालीन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
उस वर्ष 8 मई को कर्नाटक चुनाव के दौरान बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में अमित शाह के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ 4 अगस्त 2018 को भाजपा नेता विजय मिश्रा द्वारा सुल्तानपुर की एक विशेष अदालत में दायर मानहानि मामला दायर किया गया था। में ने गांधी को 20 फरवरी को जमानत दे दी थी।