राफेल विवादः राहुल गांधी पर बरसे जेपी नड्डा, कहा- उन्होंने की देश को गुमराह करने की कोशिश, सच्चाई आ गई सामने
By रामदीप मिश्रा | Published: November 14, 2019 01:05 PM2019-11-14T13:05:50+5:302019-11-14T13:05:50+5:30
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं केा खारिज कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना मामला गुरुवार (14 नवंबर) को बंद कर दिया है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने देश को गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई सामने आ गई।
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, जेपी नड्डा ने कहा कि सड़क से संसद तक राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने इस मुद्दे पर देश को गुमराह करने की भरसक कोशिश की है, लेकिन सच्चाई सामने आ गई। काश राहुल गांधी देश में होते और देश से माफी मांगते।
वहीं, बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा राफेल सौदे की जांच कराने की मांग संबंधी समीक्षा याचिका खारिज किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सत्य की जीत हुई है और यह मोदी सरकार की बड़ी जीत है। बीजेपी प्रवक्त सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, ‘‘सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।’’
BJP working president, JP Nadda: From road to Parliament, Rahul Gandhi and his party tried hard to mislead the country on this issue but truth prevailed. I wish Rahul Gandhi would be in country and should offer apologies to nation. (file pic) #RafaleVerdictpic.twitter.com/NPsFlTyckw
— ANI (@ANI) November 14, 2019
वहीं, पार्टी नेताओं ने शीर्ष न्यायालय द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को भविष्य में सावधान रहने की नसीहत दिए जाने को लेकर कांग्रेस नेता पर चुटकी ली। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने ट्वीट किया, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे के बारे में समीक्षा याचिका खारिज की और राहुल गांधी को भविष्य में सावधान रहने की नसीहत दी। यह मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की बड़ी जीत है।’’
बता दें शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी को भविष्य में अधिक सावधानी बरतने की सलाह दी। राहुल पर अवमानना का यह मामला राफेल लड़ाकू विमान सौदा प्रकरण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष की कथित टिप्पणी ‘चौकीदार चोर है’ को गलत तरीके से शीर्ष अदालत के हवाले से कहे जाने से संबंधित था।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने कहा कि राहुल गांधी द्वारा की गयी टिप्पणियां सच्चाई से कोसों दूर थीं, उन्हें इससे बचना चाहिए था और वह अधिक सावधानी बरत सकते थे।
उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल लड़ाकू विमान सौदा मामले में नरेंद्र मोदी सरकार को क्लीन चिट देते हुए कहा कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। न्यायालय ने अपने 14 दिसंबर 2018 के फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग वाली याचिकाओं केा खारिज कर दिया।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, ‘‘हमने पाया कि पुनर्विचार याचिकाएं सुनवायी योग्य नहीं हैं।’’ उच्चतम न्यायालय ने राफेल सौदे के संबंध में टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी के खिलाफ अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि उन्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए।