पंजाब सतर्कता ब्यूरो पूर्व डीजीपी सैनी पर आदेश वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगा
By भाषा | Published: August 22, 2021 12:05 AM2021-08-22T00:05:56+5:302021-08-22T00:05:56+5:30
पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने शनिवार को कहा कि उसने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करने का फैसला किया है, जिसमें पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में रिहा करने के अपने आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया जाएगा।आय से अधिक संपत्ति के मामले में सैनी को अंतरिम अग्रिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के 12 अगस्त के आदेश को वापस लेने का अनुरोध करते हुए ब्यूरो एक अलग याचिका दायर करेगा। गौरतलब है कि दो दिन पहले उच्च न्यायालय ने पंजाब के पूर्व डीजीपी को सितंबर 2020 में एक फर्जी भूमि सौदे से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी मामले में रिहा करने का आदेश दिया था। सैनी को इस मामले में बुधवार रात राज्य के सतर्कता ब्यूरो ने गिरफ्तार किया था। न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी ने सैनी की गिरफ्तारी को अवैध और अदालत के पूर्व आदेशों का उल्लंघन बताया था। सतर्कता ब्यूरो के एक प्रवक्ता ने शनिवार को कहा कि ब्यूरो जल्द ही 1982 बैच के आईपीएस अधिकारी सैनी के खिलाफ दायर दो मामलों में आदेश वापस लेने के अनुरोध को लेकर याचिका दायर करेगा।
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