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पंजाब सरकार को हाई कोर्ट से झटका, कुमार विश्वास के खिलाफ पुलिस एफआईआर रद्द, कवि ने केजरीवाल पर साधा निशाना

By अनिल शर्मा | Updated: October 12, 2022 12:03 IST

इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान को लेकर कुमार विश्वास को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली थी। मई महीने में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने कुमार की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।

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ठळक मुद्दे कोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द किए जाने के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। कुमार विश्वास ने ट्वीट न्यायपालिका और अपने प्रशंसकों के प्रति आभार व्यक्त किया है। कुमार विश्वास पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए रूपनगर में मामला दर्ज किया गया था।

पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट से आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और हिंदी के मशहूर कवि कुमार विश्वास और भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा  को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दायर पंजाब पुलिस की एफआईआर को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि कुमार विश्वास पर 12 अप्रैल को आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित रूप से भड़काऊ बयान देने के लिए रूपनगर में मामला दर्ज किया गया था। उन पर धर्म और नस्ल के आधार पर दुश्मनी पैदा करने का आरोप लगाया गया था।

 वहीं कोर्ट द्वारा एफआईआर रद्द किए जाने के बाद कुमार विश्वास ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है। कुमार विश्वास ने ट्वीट कर एक बार फिर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। साथ ही पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सलाह भी दी। कुमार विश्वास ने ट्वीट में लिखा, “सरकार बनते ही मुझ पर FIR करके असुरक्षित आत्ममुग्घ बौने ने जो पंजाब-पुलिस मेरे घर भेजी थी उस बेबुनियाद FIR को आज उच्च न्यायालय पंजाब ने खारिज कर दिया।

कुमार विश्वास ने ट्वीट में आगे लिखा कि न्यायपालिका व मुझे प्यार करने वालों का आभार। प्यारे अनुज भगवंत मान को पुनः सलाह कि पंजाब के स्वाभिमान को बौनी-नजरों से बचाए। वहीं, भाजपा नेता बग्गा ने ट्वीट किया, ‘‘सत्यमेव जयते। अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर बड़ा तमाचा। पंजाब उच्च न्यायालय ने मेरे और डॉ. कुमार विश्वास के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को खारिज कर दिया।’’

 बता दें कि इससे पहले भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बयान को लेकर कुमार विश्वास को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली थी। मई महीने में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कथित तौर पर भड़काऊ बयान देने के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के पूर्व नेता कुमार विश्वास की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। तब अदालत ने इसे ‘कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग’ को रोकने के लिए एक उपयुक्त मामला करार दिया था।

टॅग्स :कुमार विश्वासPunjab High Courtभगवंत मानतेजिंदर पाल सिंह बग्गा
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