'सजा सख्त होनी चाहिए, गलत तरीके से बरी होने पर समाज को गलत संदेश जाएगा'

By भाषा | Published: October 24, 2019 05:28 AM2019-10-24T05:28:38+5:302019-10-24T05:28:38+5:30

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतिंदर कुमार गौतम ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यही सिद्धांत समान रूप से इस बात पर भी लागू होता है कि कोई भी दोषी सजा बिना नहीं छोड़ा जाए।

Punishment should be strict, wrongly acquitted will send wrong message to society says court | 'सजा सख्त होनी चाहिए, गलत तरीके से बरी होने पर समाज को गलत संदेश जाएगा'

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Highlightsदिल्ली की एक अदालत ने महिला पर हमला करने के मामले में सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दोषियों को सजा देने की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए क्योंकि गलत तरीके से आरोपियों के बरी होने पर समाज में गलत संदेश जाएगा।

दिल्ली की एक अदालत ने महिला पर हमला करने के मामले में सजा सुनाते हुए सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दोषियों को सजा देने की प्रक्रिया कठोर होनी चाहिए क्योंकि गलत तरीके से आरोपियों के बरी होने पर समाज में गलत संदेश जाएगा। अदालत ने दोषी को 16 महीने के कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सतिंदर कुमार गौतम ने कहा कि सैद्धांतिक रूप से किसी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। यही सिद्धांत समान रूप से इस बात पर भी लागू होता है कि कोई भी दोषी सजा बिना नहीं छोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि अदालतों को इस तरह से फैसला देना चाहिए जो समाज के मनोभाव को प्रतिबिंबित करे।

अदालत ने यह टिप्पणी पिछले साल अगस्त में 22 साल की युवती पर हमले के मामले में दोषी को 16 महीने की जेल और 15,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाते हुए की। अदालत ने कहा कि गलत तरीके से बरी करने पर प्रतिक्रियाओं की श्रृंखला शुरू होती है और अंतत: लोगों का कानून के राज के प्रति भरोसा कम होता है।

अदालत ने कहा कि फौजदारी न्याय व्यवस्था को लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरना ही होगा। गौरतलब है कि पिछले साल 18 अगस्त को पश्चिमी विनोद नगर में पीड़िता घर लौट रही थी तभी दोषी सोनू कुमार ने धारदार हथियार से उस पर हमला कर दिया था। 

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