नयी दिल्ली: दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की दूसरी लहर के कारण लगाई गईं पाबंदियों में चरणबद्ध तरीके से ढील देने के तहत सोमवार से बार, सार्वजनिक पार्क और उद्यानों को फिर से खोलने की अनुमति दे दी है।
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को एक आदेश में कहा कि बार अगले हफ्ते दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक 50 प्रतिशत क्षमता के साथ फिर से खुल सकेंगे।
रेस्तरां तथा बार के मालिकों को कोविड सुरक्षा संबंधी उपायों और सभी आधिकारिक दिशा-निर्देशों और नियमों का सख्ती से पालन करना होगा। डीडीएमए ने अपने आदेश में कहा कि सार्वजनिक पार्क, उद्यान तथा गोल्फ क्लब फिर से खोले जाएंगे और खुले स्थानों पर योग को भी अनुमति दी जाएगी।
साथ ही आदेश में कहा गया है कि जिन गतिविधियों और सेवाओं पर पाबंदी है, उनमें सिनेमाघर, जिम, स्पा शामिल हैं जो 28 जून सुबह पांच बजे तक के लिए बंद रहेंगे।
रेस्तरां खोलने के समय में बढ़ोतरी
रेस्तरां अब पहले से दो घंटे ज्यादा समय तक खुले रह सकेंगे। इन्हें अब सुबह 10 से रात 8 बजे की बजाय सुबह 8 से रात 10 बजे तक खोला जा सकेगा।
इससे पहले पिछले रविवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 14 जून से साप्ताहिक बाजार, धार्मिक स्थल और 50 प्रतिशत क्षमता के साथ रेस्तरां फिर से खोले जाने की घोषणा की थी।
इस बीच बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर का असर जरूर कम हो रहा है लेकिन तीसरी लहर का खतरा बरकरार है। केंद्र ने भी अनलॉक होने के बाद बढ़ रही भीड़ को लेकर चिंता जताई है। साथ ही केंद्र राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड गाइडलाइंस को लेकर लापरवाही नहीं बरतने के लिए आगाह किया है।