Delhi Assembly Elections 2025: चुनाव आयोग ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी के प्रमुख और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनके इस दावे का सबूत मांगा कि हरियाणा राष्ट्रीय राजधानी की जलापूर्ति बाधित करने के लिए यमुना के पानी में "जहर" मिला रहा है।
चुनाव आयोग ने विभिन्न न्यायिक घोषणाओं और कानूनी प्रावधानों का हवाला दिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक सद्भाव के खिलाफ शरारती बयानों के लिए तीन साल तक की कैद हो सकती है।
आयोग ने कहा कि इस तरह के आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जैसे कि क्षेत्रीय समूहों और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदा करना, साल के इस समय में पानी की वास्तविक या कथित कमी या अनुपलब्धता के कारण कानून-व्यवस्था की स्थिति का खतरा पैदा करना।
आयोग ने केजरीवाल को शिकायतों पर अपना जवाब, खासकर तथ्यात्मक और कानूनी मैट्रिक्स पर साक्ष्यों के साथ 29 जनवरी, 2025 को शाम 8 बजे तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है, ताकि आयोग मामले की जांच कर सके और उचित कार्रवाई कर सके।
गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया कि हरियाणा सरकार यमुना नदी में जहर घोल रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया, "देश ने आज तक इतनी गंदी राजनीति कभी नहीं देखी। अगर दिल्ली के लोग भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं, तो क्या आप दिल्ली के लोगों को जहर मिला पानी देकर मार देंगे? वहां की भाजपा सरकार हरियाणा से आने वाले पानी में जहर मिला रही है। मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि जब तक केजरीवाल है, मैं दिल्ली के लोगों का कोई अहित नहीं होने दूंगा। भाजपा वालों, इतना नीचे मत गिरो।"