लाइव न्यूज़ :

पुलिस पर हमला मामला: अर्नब की अग्रिम जमानत याचिका पर एक दिसंबर को होगी सुनवाई

By भाषा | Updated: November 23, 2020 20:14 IST

Open in App

मुंबई, 12 नवंबर मुंबई पुलिस की एक महिला अधिकारी पर कथित तौर पर हमला करने को लेकर रिपब्लिक टीवी चैनल के प्रधान संपादक अर्नब गोस्वामी और उनकी पत्नी के खिलाफ दर्ज मामले में अग्रिम जमानत संबंधी याचिकाओं पर यहां की सत्र अदालत एक दिसंबर को सुनवाई करेगी।

मध्य मुंबई में एन एम जोशी मार्ग पुलिस ने दंपति और उनके बेटे के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की थी। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के एक मामले में जब पुलिस चार नवंबर को गोस्वामी को गिरफ्तार करने के लिए उनके घर पहुंची तो उन्होंने महिला अधिकारी पर कथित तौर पर हमला किया और सरकारी कर्मी को उसके कर्तव्य का निर्वहन करने से रोका।

उनके वकील श्याम कल्याणकर ने कहा कि वे इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के 2018 के मामले में गोस्वामी को अंतरिम जमानत देने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं। नाइक को आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के मामले में 47 वर्षीय टीवी पत्रकार को गिरफ्तार किया गया था।

फिलहाल गोस्वामी और उनकी पत्नी सम्यव्रत राय गोस्वामी ने भी अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की हैं।

गोस्वामी और उनकी पत्नी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 353 (सरकारी कर्मचारी के काम में बाधा डालना), 504 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर किसी का अपमान करना) और 506 (आपराधिक रूप से डराना/धमकी देना) और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इस बीच, आत्महत्या के लिए कथित रूप से उकसाने के मामले में गोस्वामी और उनकी पत्नी को हिरासत में लेने का अनुरोध करने वाली अलीबाग पुलिस की पुनरीक्षण याचिका पर आदेश पांच दिसंबर तक के लिए टल गया, क्योंकि अलीबाग सत्र अदालत से संबद्ध न्यायाधीश याचिका पर सुनवाई के लिए सोमवार को उपलब्ध नहीं हो सके।

गोस्वामी और अन्य आरोपियों को महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां को 2018 में आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप है कि उनकी कंपनियों ने बकाया राशि का भुगतान नहीं किया था। गोस्वामी को मुंबई में उनके निवास से गिरफ्तार करके पड़ोसी जिले रायगढ़ के अलीबाग ले जाया गया था। नाइक अलीबाग का निवासी था और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला यहीं दर्ज किया गया था।

टीवी प्रस्तोता को दो सह आरोपियों के साथ अलीबाग में मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया था, जिसने उन्हें पुलिस हिरासत में भेजने के बजाए न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था।

इसके बाद अलीबाग पुलिस ने मजिस्ट्रेट के इस आदेश के खिलाफ सत्र अदालत के समक्ष पुनरीक्षण याचिका दायर करके आरोपियों को पुलिस हिरासत में भेजे जाने का अनुरोध किया था।

उच्चतम न्यायालय ने गोस्वामी की जमानत 11 नवंबर को स्वीकार कर ली थी जिसके बाद उन्हें रायगढ़ जिले की तलोजा जेल से रिहा किया गया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

क्रिकेटIND vs SA 3rd ODI: लगातार 20 मैच में टॉस गंवाने का सिलसिला खत्म?, 2023 के बाद भारत ने जीता टॉस, रोहित शर्मा और शुभमन गिल से आगे निकले केएल राहुल

पूजा पाठसभ्यता-संस्कृति का संगम काशी तमिल संगमम

कारोबारIndiGo Crisis: हवाई किराए मनमानी पर सख्ती, केंद्र सरकार का एक्शन, सभी रूट पर कैप?

भारतमहाराष्ट्र महागठबंधन सरकारः चुनाव से चुनाव तक ही बीता पहला साल

क्रिकेटAustralia vs England, 2nd Test: पहले 6 विकेट और फिर 141 गेंद में 13 चौके की मदद से 77 रन की पारी, इंग्लैंड टीम पर बरसे मिशेल स्टार्क

भारत अधिक खबरें

भारतHardoi Fire: हरदोई में फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद

भारतबाबासाहब ने मंत्री पद छोड़ते ही तुरंत खाली किया था बंगला

भारतWest Bengal: मुर्शिदाबाद में ‘बाबरी शैली की मस्जिद’ के शिलान्यास को देखते हुए हाई अलर्ट, सुरक्षा कड़ी

भारतIndiGo Crisis: इंडिगो ने 5वें दिन की सैकड़ों उड़ानें की रद्द, दिल्ली-मुंबई समेत कई शहरों में हवाई यात्रा प्रभावित

भारतKyrgyzstan: किर्गिस्तान में फंसे पीलीभीत के 12 मजदूर, यूपी गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट