मयूखा जॉनी प्राथमिकी रद्द करने की याचिका : केरल उच्च ने राज्य से जवाब तलब किया
By भाषा | Updated: November 10, 2021 20:09 IST2021-11-10T20:09:55+5:302021-11-10T20:09:55+5:30

मयूखा जॉनी प्राथमिकी रद्द करने की याचिका : केरल उच्च ने राज्य से जवाब तलब किया
कोच्चि, 10 नवंबर केरल उच्च न्यायालय ने बुधवार को ओलंपिक खिलाड़ी मयूखा जॉनी द्वारा दायर याचिका पर राज्य सरकार को जवाब देने को कहा। मयूखा ने कथित तौर पर दुष्कर्म का गलत मामला उठाने पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का अनुरोध किया है।
न्यायमूर्ति के हरिपाल ने लोक अभियोजक को निर्देश दिया कि वह प्राथमिकी रद्द करने के लिए दाखिल याचिका पर सरकार से निर्देश लेकर आए और इसके साथ ही मामले की अगली सुनवाई छह दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी।
खिलाड़ी ने याचिका में दावा किया है कि उनके खिलाफ प्राथमिकी दबाव बनाने के इरादे से दर्ज की गई है ताकि वह दुष्कर्म की शिकार अपनी सहेली का समर्थन करना छोड़ दें। आरोप है कि दुष्कर्म के आरोपी पुरुष ने न केवल उनकी सहेली के साथ दुष्कर्म किया बल्कि आपत्तिजनक तस्वीर भी खींच ली जिससे वह उसे ब्लैकमेल करता था।
मयूखा का पक्ष रख रहे अधिवक्ता पीए आयूब खान ने कहा कि जिस प्राथमिकी पर सवाल उठाया गया है उसके एक मुख्य आरोपी के खिलाफ मामला रद्द कर दिया गया है, इसी प्रकार उनके मुवक्किल को भी राहत दी जाए।
गौरतलब है कि मयूखा ने इस साल जुलाई में वर्ष 2016 में सहेली के साथ हुए कथित दुष्कर्म मामले में केरल पुलिस और राज्य महिला आयोग की पूर्व पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।