दो अस्पतालों का निर्माण पूरा करने संबंधी याचिका को अभिवेदन माना जाए : उच्च न्यायालय

By भाषा | Updated: May 31, 2021 22:42 IST2021-05-31T22:42:09+5:302021-05-31T22:42:09+5:30

Petition to complete construction of two hospitals should be treated as representation: High Court | दो अस्पतालों का निर्माण पूरा करने संबंधी याचिका को अभिवेदन माना जाए : उच्च न्यायालय

दो अस्पतालों का निर्माण पूरा करने संबंधी याचिका को अभिवेदन माना जाए : उच्च न्यायालय

नयी दिल्ली, 31 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो अस्पतालों का निर्माण कार्य पूरा करने के आग्रह से संबंधित एक याचिका पर सोमवार को सुनवाई की और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया कि वह इस याचिका को अभिवेदन के रूप में माने।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम से कहा कि वे अभिवेदन पर कानून के अनुरूप निर्णय करें।

अदालत ने निर्देश जारी करने के साथ याचिका का निपटारा कर दिया जो कालकाजी और तिलकनगर में अस्पतालों के निर्माण से संबंधित थी।

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Web Title: Petition to complete construction of two hospitals should be treated as representation: High Court

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