पीडीए में वित्तीय अनियमितता की जांच की मांग संबंधी याचिका खारिज
By भाषा | Published: September 29, 2021 09:32 PM2021-09-29T21:32:43+5:302021-09-29T21:32:43+5:30
प्रयागराज, 29 सितंबर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) कार्यालय में कथित तौर पर की गई वित्तीय अनियमितता की जांच कराने की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी है।
इस जनहित याचिका को खारिज करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मुनीश्वर नाथ भंडारी और न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की खंडपीठ ने कहा, “यह जनहित याचिका अंकेक्षण रिपोर्ट पर आधारित है और अदालत को इस रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज करने का निर्देश जारी करने का कोई आधार नजर नहीं आता।”
जनहित याचिका अजय कुमार मिश्रा नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर की गई जिसमें प्रतिवादी प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पूर्व में इलाहाबाद विकास प्राधिकरण) द्वारा कथित रूप से की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया।
प्रदेश के अपर महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अंकेक्षण की सभी आपत्तियों पर बाद में विचार किया जाता है और आगे की कार्रवाई के लिए इसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) के पास भेजा जाता है।
इस पर अदालत ने कहा, “इस अंकेक्षण रिपोर्ट में ऐसी वित्तीय अनियमितता नहीं दिखती जिसकी जांच आवश्यक हो और आपराधिक मुकदमा शुरू किया जाए। इसे देखते हुए हमें केवल ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर सीआरपीसी के तहत कार्यवाही के लिए मामला दर्ज करने का निर्देश जारी करने का कोई आधार नहीं दिखाई देता। इस तरह से यह रिट याचिका खारिज की जाती है।”
अदालत का यह फैसला 24 सितंबर को आया।
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