दिवाली की रात उत्तर प्रदेश में आठ से दस बजे तक इको—फ्रेंडली पटाखे चलाने की अनुमति
By भाषा | Published: October 23, 2019 05:55 PM2019-10-23T17:55:23+5:302019-10-23T17:59:43+5:30
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। सूत्रों ने बताया कि लोगों से लाइसेंसी पटाखा विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदने को कहा गया है ना कि ई—कामर्स वेबसाइट से।
Highlightsउन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पटाखों के खतरों के प्रति जनता को जागरूक करें।अगर दिशानिर्देशों का पालन नहीं होता है तो संबद्ध थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उत्तर प्रदेश में दिवाली की रात आठ बजे से दस बजे तक कम प्रदूषण फैलाने वाले इको—फ्रेंडली पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के आलोक में राज्य सरकार ने इस आशय की अधिसूचना जारी की है। सूत्रों ने बताया कि लोगों से लाइसेंसी पटाखा विक्रेताओं से ही पटाखे खरीदने को कहा गया है ना कि ई—कामर्स वेबसाइट से।
उन्होंने बताया कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे पटाखों के खतरों के प्रति जनता को जागरूक करें। अगर दिशानिर्देशों का पालन नहीं होता है तो संबद्ध थाना प्रभारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रोशनी का त्योहार दिवाली रविवार को मनायी जाएगी।