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कोविड-19 पाबंदियों के कारण बस में नहीं चढ़ पाए लोगों ने जाम लगा डीटीसी बसों में तोड़फोड़ की

By भाषा | Updated: December 30, 2021 15:33 IST

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नयी दिल्ली, 30 दिसंबर दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर लागू की गई पाबंदियों के तहत बस में नहीं चढ़ पाए कुछ लोगों के समूह ने बृहस्पतिवार सुबह एमबी रोड को अवरुद्ध कर डीटीसी बसों में तोड़फोड़ की।

संक्रमण के बढ़ते मामलों के कारण दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दिल्ली में ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है, जिसके तहत बसों में सीट क्षमता का 50 प्रतिशत यात्री सवार हो सकते हैं।

पुलिस ने बताया कि भीड़ को तितर-बितर करने के लिए मामूली बल का इस्तेमाल किया गया और पांच लोगों को हिरासत में लिया गया है।

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (दक्षिण) एम हर्षवर्धन ने बताया कि बृहस्पतिवार सुबह करीब साढ़े दस बजे कुछ लोगों ने एमबी रोड जाम कर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) की एक बस का शीशा तोड़ दिया।

उन्होंने कहा, ‘‘ पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर किया। संगम विहार थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और पांच लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। यह कोविड-19 से संबंधित प्रतिबंधों के कारण बसों में सीटों की अनुपलब्धता के कारण हुआ।’’

इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जिसमें एक हरे और एक लाल रंग की वातानुकूलित (एसी) बस क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। उनके ‘विंडशील्ड’ और ‘साइड मिरर’ टूटे हुए दिख रहे हैं।

बस के परिचालक ने एक वीडियो में कहा, ‘‘ हमें निर्देश दिया गया है कि बस में एक समय पर 17 यात्री ही मौजूद हो। चालक, परिचालक और मार्शल सहित जब बस में 20 लोग होते हैं, तो हम सवारी लेने के लिए नहीं रुकते। अगर हम बस रोकते और बस में और लोग चढ़ जाते, तो हम पर दो हजार रुपये का जुर्माना लगता।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ आज, जब हमने बस नहीं रोकी, तो कुछ लोगों ने गुस्से में आकर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। हालांकि, बस के अंदर मौजूद किसी व्यक्ति को कोई चोट नहीं आई।’’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शहर में कोविड-19 के मामले बढ़ने के मद्देनजर मंगलवार को कहा था कि दिल्ली में ‘येलो’ अलर्ट जारी किया गया है, जिसके तहत स्कूल कॉलेज, सिनेमाघर और जिम बंद रहेंगे।

क्रमवार प्रतिक्रिया कार्य योजना (जीआरएपी) के तहत ‘प्रथम स्तर के अलर्ट’ अनुसार, रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू रहेगा तथा निजी कार्यालय आवश्यक श्रेणियों को छोड़ कर आधे कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ कामकाज करेंगे।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जुलाई में कोविड-19 की तीसरी लहर को आने से रोकने के लिए जीआरएपी को मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर उत्पन्न स्थिति के अनुरूप पाबंदियां लगाई या हटाई जाना है।

जीआरएपी के मुताबिक, यदि लगातार दो दिनों तक संक्रमण दर 0.5 प्रतिशत से अधिक रहता है, तो ‘येलो अलर्ट’ जारी किया जाता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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