लाइव न्यूज़ :

पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का दिया निर्देश

By रुस्तम राणा | Updated: February 23, 2023 18:02 IST

कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ वाराणसी, लखनऊ और असम में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। 

Open in App
ठळक मुद्देसाथ ही कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब मांगानेता की गिरफ्तारी से संरक्षण और कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के अनुरोध संबंधी याचिका को 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दियापीएम मोदी के पिता पर विवादित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ वाराणसी, लखनऊ और असम में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कथित टिप्पणियों को लेकर अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने उन्हें 28 फरवरी तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। 

इसके साथ ही कोर्ट ने खेड़ा के खिलाफ कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के लिए असम और उत्तर प्रदेश सरकारों से जवाब मांगा है और उनकी गिरफ्तारी से संरक्षण और कई प्राथमिकियों को एक साथ जोड़ने के अनुरोध संबंधी याचिका को 27 फरवरी को सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

कांग्रेस नेता ने शीर्ष अदालत को बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ टिप्पणियों को लेकर उनके खिलाफ वाराणसी, लखनऊ और असम में कई प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं। कोर्ट से कांग्रेस नेता ने कहा कि उन्हें रायपुर जाते समय विमान से उतार दिया गया और असम पुलिस उन्हें हिरासत में लेने के लिए हवाई अड्डे पर है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पूरी होने के बाद बृहस्पतिवार अपराह्न तीन बजे कांग्रेस नेता की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ। उन्होंने कोर्ट से अपने खिलाफ दर्ज कई प्राथमिकियों को समेकित करने और गिरफ्तारी से सुरक्षा का आग्रह किया। 

सुनवाई के दौरान कांग्रेस नेता के वकील सिंघवी ने कहा कि उनके मुवक्किल ने प्रधानमंत्री पर अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगी है और उन पर लगाए गए आरोपों में गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है। वहीं असम पुलिस ने न्यायालय को बताया कि पवन खेड़ा को गिरफ्तार कर लिया गया है और चिकित्सकीय जांच के लिए ले जाया गया है। बाद में उन्हें ट्रांजिट रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। 

 

टॅग्स :Pawan Kherasupreme courtAssam Police
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

भारतसुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश

भारत"कोर्ट के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है...", दिल्ली में वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई