नयी दिल्ली: सरकार ने पैन को बायोमेट्रिक आईडी आधार से जोड़ने की समयसीमा छह महीने बढ़ाकर मार्च 2022 कर दी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से विभिन्न हितधारकों के सामने आ रही समस्या को ध्यान में रखते हुए समयसीमा बढ़ा दी गयी है जिससे अनुपालन में आसानी होगी।
सीबीडीटी ने कहा, "पैन को आधार से जोड़ने के लिए आयकर विभाग को आधार संख्या की सूचना देने की समयसीमा 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है।"
साथ ही, आयकर अधिनियम के तहत जुर्माने की कार्यवाही पूरी करने की आखिरी तारीख भी 30 सितंबर, 2021 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दी गयी है। इसके अलावा, बेनामी संपत्ति लेनदेन रोकथाम अधिनियम, 1988 के तहत न्याय निर्णायक प्राधिकरण द्वारा नोटिस जारी करने और आदेश पारित करने की समयसीमा भी मार्च 2022 तक बढ़ा दी गयी है।
आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने के तरीका आधार कार्ड आज के दौर में सबसे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है इसमें कोई शक नहीं है. जितना आधार कार्ड महत्वपूर्ण है उतना ही उसे आधार से पैन लिंक कराना भी महत्वपूर्ण है।
अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड से पैन लिंक नहीं किया है तो अब आपके पास ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक कराने की आखिरी तारीख मार्च 2022 है।
अंतिम तारीख निकलने के बाद आपके आधार कार्ड को Deactivate किया जा सकता है। इतना ही नहीं जब आप Deactivate कार्ड को Activate कराने जाएंगे तो आपसे जुर्माना भी वसूला जाएगा।
इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि पैन कार्ड धारक को आयकर अधिनियम के तहत दंड भी भुगतने होंगे। आयकर अधिनियम की धारा 272 बी के तहत 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
इस विडियो में आपको बताते हैं घर बैठे आधार से पैन कार्ड लिंक करने का आसान और सही तरीका। वीडियो देखने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें- आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक करने के तरीका