पालघर फैक्टरी विस्फोट : हरित अधिकरण ने मुआवजा के आदेश पर दायर समीक्षा याचिका खारिज की

By भाषा | Updated: August 20, 2021 15:29 IST2021-08-20T15:29:39+5:302021-08-20T15:29:39+5:30

Palghar factory blast: Green Tribunal dismisses review petition filed on compensation order | पालघर फैक्टरी विस्फोट : हरित अधिकरण ने मुआवजा के आदेश पर दायर समीक्षा याचिका खारिज की

पालघर फैक्टरी विस्फोट : हरित अधिकरण ने मुआवजा के आदेश पर दायर समीक्षा याचिका खारिज की

राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने महाराष्ट्र के पालघर जिले में एक पटाखा फैक्टरी में हुए विस्फोट में घायल हुए लोगों को मुआवजा देने संबंधी अपने आदेश की समीक्षा के लिए दायर याचिका खारिज कर दी है। अधिकरण के अध्यक्ष आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जिन तथ्यों के आधार पर आदेश पारित किया गया है उन्हें लेकर कोई विवाद नहीं है। पीठ ने कहा, ‘‘हमने समीक्षा याचिका के लिए वकील की दलीलें सुनीं और स्पष्ट सवाल किया कि अधिकरण ने जिन तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया है क्या उनपर कोई सवाल है, अगर नहीं है तो फिर समीक्षा का आधार क्या है।’’ उन्होंने कहा, ‘‘वह तथ्यों पर सवाल खड़े करने या समीक्षा के लिए कोई भी आधार देने में असफल रहे। समीक्षा याचिका में पहले की तारीख में पेशी होने में असफल रहने के दौरान, ऐसा कोई कारण नहीं बताया गया है जिसके आधार पर समीक्षा की जाए।’’ अधिकरण ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह शुरूआत में फैक्टरी विस्फोट में घायल हुए कामगारों को 15 लाख रुपये का मुआवजा दे। हालांकि, अधिकरण ने यह भी कहा कि राज्य को पूरी छूट है कि वह यह राशि परिसर के मालिक से वसूले। पालघर के जिलाधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार यह हादसा 17 जून को फैक्टरी में वैल्डिंग कार्य के दौरान उठी चिंगारियों के विस्फोटक पर गिरने से हुआ। यह विस्फोटक पटाखें बनाने के लिए लाया गया था।

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Web Title: Palghar factory blast: Green Tribunal dismisses review petition filed on compensation order

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