नियोक्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला संपादक को फिर से नौकरी पर रखने का आदेश

By भाषा | Updated: October 26, 2021 23:14 IST2021-10-26T23:14:52+5:302021-10-26T23:14:52+5:30

Order to re-hire a female editor who accused the employer of sexual harassment | नियोक्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला संपादक को फिर से नौकरी पर रखने का आदेश

नियोक्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला संपादक को फिर से नौकरी पर रखने का आदेश

नयी दिल्ली, 26 अक्टूबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक प्रकाशन घराने में एक महिला संपादक को फिर से नियुक्ति देने का आदेश दिया है जिसे अपने नियोक्ता पर यौन शोषण का आरोप लगाने के बाद नौकरी से निकाल दिया गया था।

अदालत ने कहा कि महिला की यौन शोषण की शिकायत पर संज्ञान लेकर उसकी सहायता करने की बजाय कंपनी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर उसका विरोध किया और उसे नौकरी से भी निकाल दिया।

न्यायमूर्ति संजीव सचदेव ने कहा कि नियोक्ता के विरुद्ध महिला की शिकायत का मामला स्थानीय शिकायत समिति देखेगी क्योंकि आंतरिक शिकायत समिति के पास सचिव के खिलाफ शिकायत का मामला देखने का अधिकार नहीं है, जिसके विरुद्ध आरोप लगाया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Order to re-hire a female editor who accused the employer of sexual harassment

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे