लाइव न्यूज़ :

सीपीसीबी को आरओ निर्माताओं को कम टीडीएस वाली जगहों पर वाटर प्यूरीफायर न लगाने का निर्देश जारी करने का आदेश

By भाषा | Updated: December 3, 2021 18:19 IST

Open in App

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को निर्देश दिया है कि वह उन सभी आरओ निर्माताओं को वाटर प्यूरीफायर पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी करे, जहां पानी में पूर्णतः घुले हुए ठोस पदार्थ (टीडीएस) का स्तर 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम है।

एनजीटी के प्रमुख न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और विशेषज्ञ सदस्य डॉ नागिन नंदा की पीठ ने सीपीसीबी से कार्ट्रिज सहित आरओ रिजेक्ट के प्रबंधन पर भी निर्देश जारी करने को कहा।

पीठ ने कहा, “उच्चतम न्यायालय के आदेश के साथ पठित इस अधिकरण के आदेशों के अनुपालन के लिए, हम सीपीसीबी को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत सभी निर्माताओं को इस अधिकरण के आदेशों के संदर्भ में एक उचित आदेश जारी करने का निर्देश देते हैं ताकि एक महीने के भीतर यह लागू हो सके।”

अधिकरण ने कहा कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु मंत्राललय द्वारा जल शोधन प्रणाली के उपयोग पर विनियमन' पर जारी गजट अधिसूचना को उसके आदेश का अनुपालन नहीं कहा जा सकता है।

पीठ ने अपने एक दिसंबर के आदेश में कहा, “अधिसूचना पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986, अनुसूची एक के नियम 115 में संशोधन के संबंध में है ताकि घरेलू जल शोधन प्रणाली (डीडब्ल्यूपीएस) और अन्य डीडब्ल्यूपीएस के सभी उपयोगकर्ता सीपीसीबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों का पालन करें।

उसने कहा,"जहां टीडीएस 500 मिलीग्राम/लीटर से कम है, वहां आरओ सिस्टम को विनियमित और प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि इस अधिकरण द्वारा निर्देशित किया गया है। आरओ रिजेक्ट की कोई आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन भी नहीं है। इसी तरह, पानी की बर्बादी का मुद्दा अनसुलझा रह जाता है।”

एनजीटी ने स्पष्ट किया कि सीपीसीबी का आदेश पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा जारी अधिसूचना से स्वतंत्र और अप्रभावित होगा।

हरित अधिकरण ने पहले कहा था जनहित की कीमत पर केवल कंपनियों के व्यावसायिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए जनहित की कीमत पर आरओ प्यूरीफायर के उपयोग में पानी की भारी बर्बादी को रोकने की जरूरत है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Open in App

संबंधित खबरें

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

क्रिकेटIND Vs SA 3rd ODI: क्या कोहली मार सकते हैं लगातार तीसरा शतक? विराट के विजाग रिकॉर्ड ने फैंस की उम्मीदों को बढ़ाया

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई

भारत अधिक खबरें

भारत‘पहलगाम से क्रोकस सिटी हॉल तक’: PM मोदी और पुतिन ने मिलकर आतंकवाद, व्यापार और भारत-रूस दोस्ती पर बात की

भारतIndiGo Flight Cancel: इंडिगो संकट के बीच DGCA का बड़ा फैसला, पायलटों के लिए उड़ान ड्यूटी मानदंडों में दी ढील

भारतरेपो दर में कटौती से घर के लिए कर्ज होगा सस्ता, मांग बढ़ेगी: रियल एस्टेट

भारतModi-Putin Talks: यूक्रेन के संकट पर बोले पीएम मोदी, बोले- भारत न्यूट्रल नहीं है...

भारतPutin India Visit: एयरपोर्ट पर पीएम मोदी ने गले लगाकर किया रूसी राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत, एक ही कार में हुए रवाना, देखें तस्वीरें