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'एक राष्ट्र, एक चुनाव संभव है लेकिन...' पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने इसे लागू करने का रोडमैप बताया

By रुस्तम राणा | Updated: September 1, 2023 14:12 IST

भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि प्रस्ताव को लागू करना संभव है लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा, अगर केंद्र इसे लागू करना चाहता है, तो संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कुछ संशोधन करने होंगे।

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ठळक मुद्देभारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि प्रस्ताव को लागू करना संभव हैहालांकि उन्होंने आगे कहा कि लेकिन इसे कुछ शर्तों को पूरा करना होगापूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार, संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कुछ संशोधन करने होंगे

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने शुक्रवार को घोषणा की कि वह 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के आसपास विकल्पों का पता लगाएगा, भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कहा कि प्रस्ताव को लागू करना संभव है लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उन्होंने कहा, अगर केंद्र इसे लागू करना चाहता है, तो संविधान और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में कुछ संशोधन करने होंगे। इसके साथ ही, हमें वीवीपैट और ईवीएम के निर्माण और अतिरिक्त तैनाती के लिए अतिरिक्त धन और समय की आवश्यकता होगी। अर्धसैनिक बलों की भी आवश्यकता होगी।”

उन्होंने कहा, "यह संभव है। हमें बस एक रोडमैप का पालन करना होगा और सभी राजनीतिक दलों को अपने साथ लाना होगा।” पूर्व सीईसी ने यह भी याद दिलाया कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' पर चर्चा पहली बार 2014-15 में हुई थी जब चुनाव आयोग से इसकी संभावना के बारे में पूछा गया था। तदनुसार, चुनाव आयोग ने सरकार को सूचित किया था कि 'एक राष्ट्र एक चुनाव' 1952, 1957, 1962 और 1967 में हुआ था जब लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ हुए थे। 

सरकार ने "एक राष्ट्र, एक चुनाव" की व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जिससे लोकसभा चुनाव समय से पहले कराने की संभावना खुल गई है ताकि उन्हें राज्य विधानसभा चुनावों की श्रृंखला के साथ आयोजित किया जा सके। सूत्रों ने शुक्रवार को कहा कि कोविंद इस अभ्यास की व्यवहार्यता और तंत्र का पता लगाएंगे कि देश कैसे एक साथ लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव कराने की स्थिति में वापस आ सकता है, जैसा कि 1967 तक होता था।

उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि वह विशेषज्ञों से बात करेंगे और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं से भी सलाह ले सकते हैं। सरकार का यह फैसला 18 से 22 सितंबर के बीच संसद का विशेष सत्र बुलाने के फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसका एजेंडा गुप्त रखा गया है। 2014 में सत्ता में आने के बाद से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ चुनाव के विचार के प्रबल समर्थक रहे हैं, जिसमें लगभग निरंतर चुनाव चक्र के कारण होने वाले वित्तीय बोझ और मतदान अवधि के दौरान विकास कार्यों को झटका लगने का हवाला दिया गया है, जिसमें स्थानीय निकाय भी शामिल हैं।

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