लाभ का पद: अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को बताया 'सत्य की जीत', विपक्षी दलों ने कहा 'फौरी राहत'

By आदित्य द्विवेदी | Published: March 23, 2018 03:12 PM2018-03-23T15:12:04+5:302018-03-23T17:24:36+5:30

दिल्ली के लोगों को बधाई।' दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि सत्य की जीत तब होती जब ये इस्तीफा दे देते। हाईकोर्ट ने सिर्फ फौरी तौर पर राहत दी है। तलवार अभी लटकी हुई है।

Office of Profit case LIVE: Leaders and Social Media reactions on relief of AAP MLA | लाभ का पद: अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को बताया 'सत्य की जीत', विपक्षी दलों ने कहा 'फौरी राहत'

लाभ का पद: अरविंद केजरीवाल ने हाई कोर्ट के फैसले को बताया 'सत्य की जीत', विपक्षी दलों ने कहा 'फौरी राहत'

नई दिल्ली, 23 मार्च: आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। विधायकों की याचिका पर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से दोबारा सुनवाई करने को कहा है। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है वहीं विपक्षी दलों ने इसे फौरी राहत बताया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे सत्य की जीत बताते हुए लिखा, 'सत्य की जीत हुई। दिल्ली के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली के लोगों को न्याय दिया। दिल्ली के लोगों की बड़ी जीत। दिल्ली के लोगों को बधाई।' दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अजय माकन ने कहा कि सत्य की जीत तब होती जब ये इस्तीफा दे देते। हाईकोर्ट ने सिर्फ फौरी तौर पर राहत दी है। तलवार अभी लटकी हुई है। (जरूर देखेंः- Pics: इन 20 विधायकों को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, बरकरार रहेगी सदस्यता)


राष्ट्रपति के पास इस मामले की याचिका दायर करने वाले वकील प्रशांत पटेल उमराव ने कहा कि यह मेरे लिए कोई झटका नहीं है। मैंने सिर्फ एक संवैधानिक प्रश्न उठाया है। कोर्ट ने कहा है कि यह केस दोबारा खोला जाएगा।


आप नेता अल्का लांबा कहा है कि यह दिल्ली की जनता की जीत है। फिलहाल आम आदमी पार्टी के 20 विधायक सदस्य बने रहेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने विधायकों को अपनी बात रखने का मौका ही नहीं दिया। हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा सुनवाई करे।

जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस चंद्र शेखर की पीठ ने 28 फरवरी को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद कहा था कि इस पर फैसला बाद में सुनाया जाएगा। इस मामले में अदालत ने विधायकों, चुनाव आयोग और अन्य पक्षों की दलीलें सुनी थीं।

Web Title: Office of Profit case LIVE: Leaders and Social Media reactions on relief of AAP MLA

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