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ओडिशा: 15 वर्षीय बलात्कार पीड़िता को खंभे से बांधकर पिटाई की, पांच महिलाओं सहित आठ गिरफ्तार

By विशाल कुमार | Updated: April 2, 2022 12:57 IST

पुलिस के अनुसार, लड़की के माता-पिता ने बुधवार को उनके पास शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पड़ोसी ने पिछले तीन महीनों में नाबालिग के साथ बार-बार बलात्कार किया है। उसने कथित तौर पर लड़की को धमकी भी दी थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।

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ठळक मुद्देपड़ोसी पर पिछले तीन महीनों में नाबालिग के साथ बार-बार बलात्कार करने का आरोप।पुलिस ने पांच महिलाओं सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।पुलिस ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी को सात अन्य के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है।

भुवनेश्वर: ओडिशा के नयागढ़ जिले में एक 15 वर्षीय लड़की द्वारा एक 20 वर्षीय व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की शिकायत दर्ज कराने पर खंभे से बांधने और कथित तौर पर पिटाई करने के आरोप में शुक्रवार को पांच महिलाओं सहित आठ लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इसकी जानकारी दी।

पुलिस ने कहा कि मामले के मुख्य आरोपी को सात अन्य के साथ गिरफ्तार कर लिया गया है। तीन लोग फरार हैं और जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे।

पुलिस के अनुसार, लड़की के माता-पिता ने बुधवार को उनके पास शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके पड़ोसी ने पिछले तीन महीनों में नाबालिग के साथ बार-बार बलात्कार किया है। उसने कथित तौर पर लड़की को धमकी भी दी थी कि अगर उसने इस बारे में किसी को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 

इससे पहले जब लड़की ने अपने माता-पिता को अपनी पीड़ा के बारे में बताया था तब परिवार ने सरपंच से संपर्क किया था। जब सरपंच ने इस मुद्दे में हस्तक्षेप करने में असमर्थता व्यक्त की, तो लड़की के पिता ने पुलिस से संपर्क किया।

अधिकारियों ने बताया कि जब पिता थाने के लिए निकला, तो आरोपी और उसके परिवार के सदस्यों ने लड़की को बांध दिया, उसकी पिटाई की और शिकायत दर्ज कराने के लिए उसकी मां के साथ मारपीट भी की।

पुलिस ने पांच महिलाओं सहित 11 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है, जिन पर आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत 376 (बलात्कार), 341 (गलत तरीके से रोकना), 294 (सार्वजनिक रूप से अश्लील शब्द बोलना), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 342 (बंधक बनाना), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य) और धारा 3(2)(v), 3(ए), 3(1)(आर)(एस) पॉक्सो एक्ट और एससी/एसटी एक्ट के तहत के तहत मामला दर्ज किया गया है।

टॅग्स :ओड़िसारेपPolice
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