सिस्टर अभया हत्याकांड में दोषी नन ने सजा को निलंबित कराने के लिए अदालत का रुख किया
By भाषा | Published: February 11, 2021 07:01 PM2021-02-11T19:01:05+5:302021-02-11T19:01:05+5:30
कोच्चि, 11 फरवरी सिस्टर अभया हत्याकांड में दोषी एक नन ने सीबीआई की विशेष अदालत के फैसले के विरुद्ध दायर अपील का निपटारा होने तक सजा पर रोक के लिए बृहस्पतिवार को केरल उच्च न्यायालय का रुख किया।
तिरुवनंतपुरम की विशेष सीबीआई अदालत ने नन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी जिसे उन्होंने एक महीना पहले उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
याचिका में सिस्टर सेफी ने कहा है कि उन्हें साक्ष्य के आधार पर नहीं बल्कि धारणा के आधार पर सजा सुनाई गई।
नन ने याचिका में कहा कि उन्हें सुझाव दिया गया है कि आपराधिक अपील की अनुमति दी जाने और उन्हें बरी किए जाने की पूरी उम्मीद है।
पिछले साल 23 दिसंबर के फैसले में सीबीआई की विशेष अदालत ने फादर कोट्टूर को दो आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी और साढ़े छह लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।
इसी मामले में सिस्टर सेफी को आजीवन कारावास और साढ़े पांच लाख जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।
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