NRC Final List Released: 19.07 लाख लोग अंतिम सूची से हुए बाहर, जानें एनआरसी लिस्ट में जगह ना मिलने वालों के पास क्या है विकल्प?

By स्वाति सिंह | Published: August 31, 2019 12:10 PM2019-08-31T12:10:42+5:302019-08-31T12:11:41+5:30

असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की अंतिम सूची शनिवार (31 अगस्त) को जारी की गई है। इस सूची में नाम देखने के लिए एनआरसी की ऑफिसियल वेबसाइट nrcassam.nic.in पर लॉग इन करना होगा।

NRC Final List Released: 19.07 lakh people left out of final list, know what is the option of those who do not get the NRC list? | NRC Final List Released: 19.07 लाख लोग अंतिम सूची से हुए बाहर, जानें एनआरसी लिस्ट में जगह ना मिलने वालों के पास क्या है विकल्प?

लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है वे फॉरेन ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एनआरसी में जगह नहीं मिलने पर अपील कर सकते हैं। 

Highlightsएनआरसी की अंतिम सूची शनिवार को ऑनलाइन जारी कर दी गई। इसमें करीब 19.07 लाख आवेदकों को बाहर रखा गया है।

असम में बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) की अंतिम सूची शनिवार को ऑनलाइन जारी कर दी गई। इसमें करीब 19.07 लाख आवेदकों को बाहर रखा गया है। एनआरसी के राज्य समन्वयक कार्यालय ने एक बयान में कहा कि एनआरसी की अंतिम सूची में 3.11 करोड़ लोगों को शामिल किया गया है। 

जिन आवेदकों का नाम लिस्ट में नहीं है वह ज्यादा चिंता ना करें क्योंकि यह आखिरी फैसला नहीं है। बता दें जिन्हें लिस्ट में जगह नहीं मिली है वे इसके खिलाफ अपील आगे अपील कर सकते हैं। जिन्हें लिस्ट में जगह नहीं मिल पाई है वे फॉरेन ट्राइब्यूनल से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक एनआरसी में जगह नहीं मिलने पर अपील कर सकते हैं। 

यह भी बताया जा रहा है कि अपील के लिए समयसीमा 60 से बढ़ाकर 120 दिन कर दी गई है। जिससे अब 31 दिसंबर, 2019 अपील के लिए लास्ट डेट होगी। गृह मंत्रालय के आदेश के तहत करीब 400 ट्राइब्यूनल्स का गठन एनआरसी के विवादों के निपटारे के लिए किया गया है

बता दें कि गृह मंत्रालय ने साफ़ किया है कि एनआरसी लिस्ट में अपना नाम नहीं पाने का यह बिलकुल भी मतलब नहीं है कि लोगों को विदेशी घोषित कर दिया जाएगा। इस स्थिति में लोग फॉरेन ट्राइब्यूनल के समक्ष अपना केस रखा सकते हैं। इसके अलावा राज्य सरकार ने यह भी साफ़ किया है कि फॉरेन ट्राइब्यूनल्स का फैसला आने तक एनआरसी लिस्ट से बाहर रहने वाले लोगों को किसी भी परिस्थिति में हिरासत में नहीं लिया जाएगा। 

फॉरेन ट्राइब्यूनल  में भी कोई अपना केस हार जाता है तो फिर वह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। इन सभी विकल्पों के आजमाने के बाद ही लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। उससे पहले उन्हें छूट मिलती रहेगी।

इन आसान स्टेप्स से चेक करें NRC लिस्ट 

-एनआरसी की आधिकारिक वेबसाइट - nrcassam.nic.in पर लॉग इन करें। 

-यहां (Supplementary List of Inclusion and Exclusion) 'NRC का पूरा मसौदा सक्रिय है' टैब पर क्लिक करें। 

-अपना नाम चेक करने के लिए के लिए अपना ARN दर्ज करें। (आपका ARN नंबर आपके NRC फॉर्म के फ्रंट पेज पर छपा है)

-इसके बाद (CAPTCHA) कैप्चा कोड भरें करें और (FIND) खोज पर क्लिक करें। 

-अगर आपका नाम अंतिम एनआरसी सूची में शामिल किया गया होगा तो स्क्रीन पर दिख जाएगा। 

-अगर आधिकारिक वेबसाइट का सर्वर डाउन है तो आप अपने पास के एनआरसी सेवा केंद्र पर भी जा सकते हैं और अंतिम सूची में अपना नाम देख सकते हैं।

असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को कहा कि शनिवार को प्रकाशित होने जा रही अंतिम राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) से जो लोग छूट गये हैं उनकी चिंताओं पर राज्य सरकार ध्यान देगी और सुनिश्चित करेगी कि किसी का ‘अनावश्यक उत्पीड़न’ नहीं हो। 

Web Title: NRC Final List Released: 19.07 lakh people left out of final list, know what is the option of those who do not get the NRC list?

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे