अब विदेश में क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल आपकी जेब पर पड़ेगा भारी; देना होगा 20% TCS, जानें क्या है ये नए बदलाव?
By अंजली चौहान | Published: May 20, 2023 10:24 AM2023-05-20T10:24:53+5:302023-05-20T10:46:45+5:30
वित्त मंत्रालय द्वारा विदेशों में क्रेडिट कार्ड को लेकर नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों के तहत अब 20 प्रतिशत टीसीएस देना होगा।
नई दिल्ली: विदेश यात्रा के दौरान अक्सर लोग अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड का बेझिझक इस्तेमाल करते हैं। चूंकि, गर्मियों का मौसम है ऐसे में कई भारतीय विदेश यात्रा की योजना बना रहे हैं लेकिन अगर आप यात्रा के लिए अपना बैग पैक कर चुके हैं तो जहा ठहरिए!
क्योंकि वित्त मंत्रालय द्वारा क्रेडिट कार्ड को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि इन बदलावों को आप पर क्या और कितना प्रभाव पड़ेगा? तो आइए आपको बताते हैं कि ये बदलाव क्या है...
दरअसल, वित्त मंत्रालय द्वारा एक अधिसूचना के अनुसार, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स (FEM (CAT) रूल्स, 2000) में संशोधन किया गया है। इसके तहत विदेश यात्रा के लिए क्रेडिट कार्ड से पेमेंट को भारतीय रिजर्व बैंक के लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम (एलआरएस) के दायरे में लाए गए हैं।
इसके तहत भारतीय निवासी सलाना विदेश में 250,000 लाख डॉलर का खर्च कर सकते हैं। वहीं, इससे ज्यादा की रकम खर्च करने पर उन्हें आरबीआई की इजाजत लेनी होगी।
वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचना के अनुसार, ये नई नीति 16 मई, 2023 से लागू कर दी गई है। जानकारी के अनुसार, सात लाख के लेनदेन मूल्य से अधिक खर्च अब स्रोत (TCS) पर एकत्रित 5 प्रतिशत कर के अंतर्गत आएगा और यह दर केवल 30 जून, 2023 तक लागू है।
वहीं, इसे बेहतर तरीके से 1 जुलाई, 2023 से सभी के लिए लागू किया जाएगा। जिसके तहत क्रेडिट कार्ड लेनदेन न्यूनतम सीमा के बिना 20 प्रतिशत की उच्च टीसीएस दर को आकर्षित करेंगे।
ओवरसीज टूर पैकेज की खरीदारी पर फिलहाल 5 फीसदी का टीसीएस लगता है जिसे 1 जुलाई 2023 से इसे बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, अगर आप किसी भारतीय ट्रैवल एजेंसी के माध्यम से छुट्टी की बुकिंग करते हैं, तो बाद वाली कंपनी टीसीएस से संबंधित अतिरिक्त कैश आउटफ्लो ग्राहक को देगी।
आसान शब्दों में आपका ट्रैवल एजेंट आपकी ओर से इसका भुगतान करेगा लेकिन आपके यात्रा बिल में टीसीएस के लिए आपको बिल देगा। बुकिंग के साथ आपके पैन का उल्लेख किया जाएगा और आप अपना कर रिटर्न दाखिल करते समय टीसीएस क्रेडिट का दावा कर सकेंगे।
महंगी हो सकती है विदेश यात्रा
अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड को एलआरएस के दायरे में लाने और क्रेडिट कार्ड से विदेश में किए जाने वाले खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस लगाने से विदेश यात्रा महंगी हो सकती है।
दरअसल, टीसीएस कुछ खर्चों पर काटा जाता है। इन काटे गए टीसीएस का दावा केवल आपके आयकर रिटर्न दाखिल करते समय किया जा सकता है।
मान लीजिए 4 लोगों वाले एक सामान्य परिवार ने विदेश यात्रा की योजना बनाई है तो 4 के एक सामान्य परिवार के लिए प्रति यात्री 1 लाख रुपये खर्च करने का मतलब है, इसका मतलब 9- के लिए लगभग 80,000 रुपये (प्रति व्यक्ति 20,000 रुपये) को रोकना हो सकता है। यह छुट्टियों के लिए विदेश यात्रा करने के इच्छुक मध्यम वर्गीय परिवारों पर अधिक बजटीय दबाव डालेगा।
अधिकांश कर सलाहकारों का मानना है कि टीसीएस दर में वृद्धि एक कठोर कदम है। एलआरएस केवल उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो वेतनभोगी कर्मचारी पहले से ही टीडीएस का भुगतान करते हैं। व्यावसायिक आय और व्यावसायिक आय भी टीडीएस के अधीन है।
फिर इसके अलावा, 20 प्रतिशत पर टीसीएस का भुगतान करना पड़ेगा। जब वित्त विधेयक 2023 पारित किया गया था, तो इस बात पर भ्रम था कि क्रेडिट कार्ड लेनदेन के माध्यम से किए गए अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन पर टीसीएस लगेगा या नहीं।
TCS अब क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके सभी अंतरराष्ट्रीय लेनदेन पर लगाया जाएगा, जैसे कि डेबिट कार्ड और विदेशी मुद्रा कार्ड, बैंक हस्तांतरण या किसी अन्य चैनल के माध्यम से लेनदेन के लिए है।
बता दें कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206C के अनुसार, टीसीएस विदेशी टूर पैकेज की बिक्री पर एलआरएस के तहत वसूल किया जाता है।