सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी आयोजन की अनुमति देने से किया इनकार

By भाषा | Published: August 30, 2022 08:57 PM2022-08-30T20:57:27+5:302022-08-30T21:24:21+5:30

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और उस जगह पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया। 

No Ganesh Festival At Bengaluru's Idgah Maidan After Supreme Court Order | सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी आयोजन की अनुमति देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु में ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी आयोजन की अनुमति देने से किया इनकार

Highlightsशीर्ष अदालत ने दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया। इससे पहले कर्नाटक HC ने राज्य सरकार को गणेश चतुर्थी मनाने की दी थी अनुमति इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश को वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती

नई दिल्ली:बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी समारोह आयोजित नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के ईदगाह मैदान पर गणेश चतुर्थी के समारोह को आयोजित करने की अनुमति देने से मंगलवार को इनकार कर दिया और उस जगह पर दोनों पक्षों को यथास्थिति बनाकर रखने का आदेश दिया। 

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले के पक्षों को विवाद निवारण के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में जाने को कहा। पीठ ने कहा, ‘‘विशेष अनुमति याचिका में उठाये गये विषयों को दोनों पक्ष उच्च न्यायालय में रख सकते हैं। 

इसबीच दोनों पक्ष आज की तरह यथास्थिति बनाकर रखेंगे। विशेष अनुमति याचिका का निस्तारण किया जाता है।’’ शीर्ष अदालत कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ कर्नाटक वक्फ बोर्ड की अपील पर सुनवाई कर रही थी। 

कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने 26 अगस्त को राज्य सरकार को चामराजपेट में ईदगाह मैदान का इस्तेमाल करने के लिए बेंगलुरु (शहरी) के उपायुक्त को मिले आवेदनों पर विचार करके उचित आदेश जारी करने की अनुमति दी थी।
 

Web Title: No Ganesh Festival At Bengaluru's Idgah Maidan After Supreme Court Order

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