क्षेत्रीय, सेक्टर योजनाओं का उल्लंघन कर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: अदालत

By भाषा | Updated: October 7, 2021 11:42 IST2021-10-07T11:42:32+5:302021-10-07T11:42:32+5:30

No construction will be allowed in violation of regional, sectoral plans: Court | क्षेत्रीय, सेक्टर योजनाओं का उल्लंघन कर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: अदालत

क्षेत्रीय, सेक्टर योजनाओं का उल्लंघन कर किसी भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी: अदालत

जोधपुर, सात अक्टूबर राजस्थान उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि राज्य के किसी भी शहर या शहर की क्षेत्रीय विकास योजना और सेक्टर योजना के उल्लंघन में सार्वजनिक, कृषि या किसी अन्य भूमि पर अनधिकृत कब्जे या निर्माण का नियमन नहीं किया जाना चाहिए।

अदालत ने निर्देश दिया है कि जिन कस्बों और शहरों में क्षेत्रीय (जोनल) विकास योजना या सेक्टर योजना को कानून के अनुसार विधिवत मंजूरी नहीं दी गई है, वहां किसी भी व्यक्तिगत निर्माण या अनधिकृत रूप से विकसित कॉलोनी के नियमितीकरण के लिए कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की जाएगी।

न्यायमूर्ति संगीत लोधा और न्यायमूर्ति मनोज कुमार गर्ग की खंड पीठ ने फलोदी के रोशन व्यास की एक याचिका पर ये निर्देश दिए जिन्होंने नियमितीकरण के नियमों का उल्लंघन कर पट्टा विलेख जारी करने में सरकार द्वारा छूट पर आपत्ति जताई थी।

उन्होंने कहा, “हमने इस बात पर आपत्ति जताई कि ऐसे नियमों में अंधाधुंध तरीके से कानूनों में संशोधन किए बिना केवल एक परिपत्र द्वारा ढील नहीं दी जा सकती है।”

अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि जोनल और सेक्टर योजनाओं के संबंध में इस अदालत द्वारा जारी निर्देशों की अवहेलना में अनधिकृत कब्जे या निर्माण के नियमितीकरण की अनुमति नहीं होगी।

अदालत ने कहा कि यह साफ कर दिया गया है कि इस अदालत से जारी निर्देशों का उल्लंघन कर राज्य के किसी भी कस्बे या शहर में किसी भी नियमितीकरण को गंभीरता से लिया जाएगा।

अदालत ने राज्य सरकार, स्थानीय निकाय, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर विकास प्राधिकरण और फलोदी नगर बोर्ड को नोटिस जारी कर मामले को 22 अक्टूबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: No construction will be allowed in violation of regional, sectoral plans: Court

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे