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निर्भया की मां को उम्‍मीद, कल ही होगी फांसी, कहा-दोषी कोर्ट को कर रहे हैं गुमराह, मुझे न्याय प्रणाली पर भरोसा

By भाषा | Updated: March 2, 2020 16:37 IST

निर्भया गैंगरेप और हत्याकांड केस के दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका सोमवार को राष्ट्रपति ने खारिज दिया है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही पवन गुप्ता की क्यूरेटिव पिटिशन खारिज कर दी है।

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ठळक मुद्देदोषी पवन गुप्ता की दया याचिका सोमवार को राष्ट्रपति ने खारिज दियानिर्भया की मां ने सोमवार को कहा कि मामले में दोषी न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं

राष्ट्रीय राजधानी में 2012 में हुए सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले की पीड़िता निर्भया की मां ने सोमवार को कहा कि मामले में दोषी न्यायालय को गुमराह कर रहे हैं लेकिन उन्हें न्याय प्रणाली पर भरोसा है। इस मामले के दोषियों को मृत्युदंड दिए जाने की सजा सुनाई गई है।

मामले के चार दोषियों में से एक दोषी पवन कुमार गुप्ता ने पवन गुप्ता की दया याचिका सोमवार को राष्ट्रपति ने खारिज दिया है। निर्भया की मां ने संवददाताओं से कहा, ‘‘ये लोग न्यायालय को गुमराह कर रहे है। मुझे भारत की न्याय प्रणाली पर भरोसा है और हमें अब भी इस बात का विश्वास है कि उन्हें कल फांसी दे दी जाएगी।’’

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को गुप्ता की सुधारात्मक याचिका खारिज कर दी थी। आदेश के बाद पवन गुप्ता के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसने राष्ट्रपति के समक्ष दया याचिका दायर की है इसलिए फांसी पर रोक लगाई जाए। बाद में, दिल्ली की एक अदालत ने निर्भया सामूहिक बलात्कार एवं हत्या मामले के चार दोषियों में से दो की याचिकाएं सोमवार को खारिज कर दीं।

याचिका में मंगलवार सुबह होने वाली फांसी पर रोक लगाने की मांग की गई थी। अदालत ने 17 फरवरी को चारों दोषियों की मौत का फरमान जारी किया था जिसमें मुकेश कुमार सिंह (32), पवन कुमार गुप्ता (25), विनय कुमार शर्मा (26) और अक्षय कुमार सिंह (31) को फांसी देने की तारीख तीन मार्च सुबह छह बजे तय की गई थी।

टॅग्स :निर्भया केसनिर्भया गैंगरेपसुप्रीम कोर्ट
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