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NIA ने कवि वरवर राव के भतीजे एन वेणुगोपाल के आवास पर की छापेमारी, फोन सहित कई अन्य सामान जब्त किया

By आशीष कुमार पाण्डेय | Published: February 09, 2024 9:49 AM

एनआईए ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) के नेता पी वरवरा राव के भतीजे वेणुगोपाल के हैदराबाद स्थित आवास पर छापेमारी की।

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ठळक मुद्देएनआईए ने माओवादी नेता पी वरवरा राव के भतीजे के हैदराबाद स्थित आवास पर छापेमारी कीएनआईए ने माओवादी की पूर्व केंद्रीय समिति के सदस्य संजय दीपक राव के मामले में की छापेमारी एनआईए अधिकारियों के छापेमारी में वरवरा राव के भतीजे वेणुगोपाल का फोन भी जब्त कर लिया है

हैदराबाद: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने बीते गुरुवार को हैदराबाद में प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की पूर्व केंद्रीय समिति के सदस्य संजय दीपक राव से जुड़े मामले में वरिष्ठ पत्रकार और लेखक एन वेणुगोपाल के आवास पर छापेमारी की है।

समाचार वेबसाइट हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार वेणुगोपाल, जो वीक्षणम नाम से एक पत्रिका चलाते हैं। वेणुगोपाल कवि पी वरवरा राव के भतीजे हैं, जो 2018 में भीमा कोरेगांव मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत आरोपित 15 लोगों में से एक हैं।

जानकारी के मुताबिक एनआईए ने तलाशी सुबह 5 बजे शुरू की। मामले से परिचित लोगों ने बताया कि हैदराबाद के हिमायतनगर स्थित वेणुगोपाल के आवास पर सुबह 10 बजे तक हंगामा चलता रहा। एनआईए अधिकारियों ने वेणुगोपाल का फोन जब्त कर लिया।

जबकि एनआईए अधिकारियों ने पत्रकारों से बात करने से इनकार कर दिया। वेणुगोपाल ने कहा कि उन्हें अपना फोन सरेंडर करने के लिए मजबूर किया गया क्योंकि वे उसे जब्त करने पर अड़े थे। उन्होंने कहा, "एनआईए अधिकारी वहां से जाने से पहले मेरी सारी किताबें और अन्य सामान की तलाशी ली।"

वेणुगोपाल के अनुसार उन्हें संजय दीपक राव की गिरफ्तारी से संबंधित मामले में झूठा फंसाया गया था, जिसे सितंबर 2023 में तेलंगाना पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्होंने कहा, "मुझे मामले में आरोपी नंबर 22 के रूप में नामित किया गया था, हालांकि जो आरोप तय किए गए थे मेरे खिलाफ वो पूरी तरह से निराधार और झूठ थे।”

वेणुगोपाल ने कहा कि एनआईए ने संजय दीपक राव के कथित स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर उन पर और अन्य लोगों पर गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, तेलंगाना सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम और शस्त्र अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।

टॅग्स :एनआईएहैदराबादVaravara Rao
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