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New Vehicle Registration Series - BH Bharat Series: सरकार ने शुरू की नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला, जानिए क्या है BH सीरीज

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2021 16:34 IST

New Vehicle Registration Series - BH Bharat Series: केंद्र सरकार ने राज्यों के बीच में व्हिकल ट्रांसफर के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला  (New Vehicle Registration Series - BH Bharat Series) शुरू की है. केद्र सरकार  द्वारा शुरू की गई नई वाहन पंजीकरण श्रंखला का नाम बीएच (भारत श्रृंखला) (New Vehicle Registration Series - BH Bharat Series) रखा गया.

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ठळक मुद्देकेंद्र सरकार ने शुरू की नई वाहन पंजीकरण श्रृंखलानई वाहन पंजीकरण श्रृंखला को नाम दिया "BH" सीरीजवाहनों को दूसरे राज्मों में आने-जाने की होगी अनुमति, जानिए क्या है नियम

New Vehicle Registration Series - BH Bharat Series: केंद्र सरकार ने राज्यों के बीच में व्हिकल ट्रांसफर के दौरान आने वाली दिक्कतों को दूर करने के लिए नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला  (New Vehicle Registration Series - BH Bharat Series) शुरू की है. केद्र सरकार  द्वारा शुरू की गई नई वाहन पंजीकरण श्रंखला का नाम बीएच (भारत श्रृंखला) (New Vehicle Registration Series - BH Bharat Series) रखा गया.

नई वाहन पंजीकरण श्रंखला बीएच के तहत दूसरे राज्यों में जाने या स्थापित होने पर गाड़ी के ट्रांसफर और उसके दोबारा रजिस्ट्रेशन से मुक्ति मिल जाएगी.

नई वाहन पंजीकरण श्रंखाल के तहत रजिस्टर होने वाले वाहन आसानी से किसी भी राज्य में आ जा सकेंगे और इन्हें बार-बार ट्रांसफर सर्टिफिकेट के झंझट और आरटीओ ऑफिस के चक्कर काटने से भी छुटकारा मिलेगा. 

इस नई वाहन पंचीकरण श्रृंखला को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा पेश किया गया है इसके साथ ही इसे केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है.

इस मामले में केंद्र सरकार ने कहा है कि नई श्रृंखला स्वैच्छिक आधार पर रक्षा कर्मियों, केंद्र सरकार/राज्य सरकार/केंद्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की कंपनियों/संगठनों के कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी, जिनके कार्यालय चार या अधिक राज्यों/संघ में हैं. 

पिछले कुछ वर्षों से लागू मौजूदा नियमों के मुताबिक, किसी व्यक्ति को उस राज्य में वाहन रखने की अनुमति है जहां यह एक निश्चित अवधि के लिए पंजीकृत है.

वहीं मौजूदा नियम ये भी कहते हैं कि एक व्यक्ति को उस राज्य के अलावा किसी भी अन्य राज्य में जहां वह पंजीकृत नहीं वहां उसे अधिकतम 12 महीने तक ही वाहन रखने की अनुमति होती है. ऐसी कंडिशन में वाहन मालिकों को 12 महीने खत्म होने से पहले फिर से पंजीकरण करवाना पड़ता है.

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