भाजपा से निलंबित विधायक टी राजा के खिलाफ मुबंई पुलिस ने दर्ज की FIR, हेट स्पीच का है मामला
By रुस्तम राणा | Published: March 30, 2023 02:11 PM2023-03-30T14:11:05+5:302023-03-30T14:11:05+5:30
टी राजा सिंह के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए 1(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। उन पर अपने विवादित भाषण से दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करने का आरोप है।
मुंबई: मुंबई पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी से निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ 29 जनवरी को मुंबई में एक जनसभा के दौरान उनके नफरती भाषण के लिए प्राथमिकी दर्ज की। विधायक के खिलाफ मुंबई पुलिस ने आईपीसी की धारा 153ए 1(ए) के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। मुंबई पुलिस ने गुरुवार इसकी जानकारी दी।
सिंह के खिलाफ एफआईआर में कहा गया है कि रैली में दिया गया राजा सिंह का बयान दो समुदायों के बीच दुश्मनी पैदा करवा सकता है और धार्मिक सद्भाव को नुकसान पहुंचा सकता है। टी राजा सिंह हैदराबाद के गोशामहल विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।
Mumbai police registered FIR against suspended BJP MLA T Raja Singh over his hate speech during a public meeting in Mumbai on 29th January. FIR registered under IPC section 153A 1(a): Mumbai Police
— ANI (@ANI) March 30, 2023
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