लाइव न्यूज़ :

मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में मिली जमानत, पर जेल से नहीं आ सकेंगे बाहर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: February 16, 2022 19:35 IST

मुख्तार अंसारी को मऊ जिले की विशेष एमपी—एमएलए अदालत एक मामले में एक लाख के निजी मुचलके पर जमानत देने का फैसला सुनाया।

Open in App

मऊ: उत्तर प्रदेश विधानभा चुनाव की गहमागहमी के बीच मऊ जिले की विशेष एमपी—एमएलए अदालत ने बुधवार को गैंगस्टर एक्ट से जुड़े़ एक मामले में मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को निजी मुचलके पर रिहा करने के आदेश दिये। हालांकि अंसारी पर अभी कई और मामले हैं जिन पर सुनवाई चल रही है, ऐसे में जेल से उनका बाहर आना मुश्किल है।

कोर्ट ने कहा अगर मुख्तार अंसारी के ऊपर कोई मुकदमा नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। हालांकि, अभी अंसारी पर 15 मामले दर्ज है, इसलिए वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

वीडियो कॉन्फ्रेंस से हुई मुख्तार अंसारी की पेशी

मुख्तार के अधिवक्ता दारोगा सिंह ने बताया कि गैंगेस्टर एक्ट के मामले में बांदा जेल में निरूद्ध विधायक मुख्तार अंसारी की पेशी वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बुधवार को हुई। उन्होंने बताया कि इस दौरान मुख्तार अंसारी ने विशेष न्यायाधीश से अपराध प्रक्रिया संहिता की धारा 436 ए का लाभ देते हुए रिहा करने का अनुरोध किया।

एमपी/एमएलए अदालत के न्यायाधीश दिनेश कुमार चौरसिया ने मुख्तार अंसारी के प्रार्थनापत्र पर उनके अधिवक्ता दारोगा सिंह और अभियोजन पक्ष को सुनने के बाद उन्हें रिहा करने की अर्जी को स्वीकार कर लिया। अदालत ने मुख्तार अंसारी को एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया। साथ ही रिहाई का परवाना बांदा जेल भेजे जाने का आदेश दिया। 

मुख्तार की तरफ से अदालत में दिये गये प्रार्थनापत्र में कहा गया था कि दक्षिणटोला थाना क्षेत्र के गैंगस्टर एक्ट के मामले में वह नौ सितंबर 2011 से लगातार न्यायिक अभिरक्षा में हैं। इस मामले में अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है लेकिन वह उससे ज्यादा समय से जेल में बंद हैं, लिहाजा अब उन्हें इस मामले में जेल में रखना वैधानिक नहीं है। 

वहीं, मऊ के पुलिस अधीक्षक सुशील धुले का कहना है कि मुख्तार अंसारी पर अब भी लगभग एक दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। उनका कहना है कि इन सभी मामलों में सुनवाई चल रही है लिहाजा किसी भी हालत में विधायक के जेल से छूटने की गुंजाइश नहीं है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ योगी आदित्यनाथ सरकार में ही 12 मुकदमे दर्ज हुए थे।

(भाषा इनपुट)

टॅग्स :मुख्तार अंसारीउत्तर प्रदेशउत्तर प्रदेश समाचार
Open in App

संबंधित खबरें

भारतUP: ट्रैफिक रूल्स तोड़ने में नोएडा पहले और लखनऊ दूसरे स्थान पर, राज्य में दस माह में 1.27 करोड़ लोगों का चालन, इनमें एक भी पुलिसवाला नहीं

भारतUP: बूथ पर बैठकर मंत्री और विधायक SIR का फार्म भरवाए, सीएम योगी ने दिए निर्देश, राज्य में 15.44 करोड़ मतदाता, पर अभी तक 60% से कम ने फार्म भरे गए

ज़रा हटकेVIDEO: सीएम योगी ने मोर को अपने हाथों से दाना खिलाया, देखें वीडियो

क्राइम अलर्टUttar Pradesh: अमरोहा में दर्दनाक सड़क हादसा, खड़े ट्रक से टकराई कार, 4 युवकों की मौत

भारतयूपी में निजी संस्थाएं संभालेंगी 7,560 सरकारी गोआश्रय स्थल, पीपीपी मॉडल पर 7,560  गोआश्रय स्थल चलाने की योजना तैयार

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई