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राज्यों को ओबीसी सूची का अधिकार देने वाला बिल संसद में आज हो सकता है पेश, जानिए क्या है सरकार की योजना

By हरीश गुप्ता | Updated: August 6, 2021 07:41 IST

पेगासस सहित कुछ अन्य मुद्दों को लेकर संसद ठप है। ऐसे में सरकार आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पेश कर विपक्षियों को कामकाज दोबारा शुरू करने के लिए मजबूर कर सकती है।

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ठळक मुद्देकेंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को दी थी इसे मंजूरी, संसद में आज पेश होने के आसारकई राज्यों खासतौर महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश को इस अधिकार का बेसब्री से इंतजार है इस विधेयक से राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार फिर मिल जाएगा

नई दिल्ली: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सूची तैयार करने का अधिकार देने वाला विधेयक केंद्र सरकार द्वारा शुक्रवार को पेश किया जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल बुधवार को ही इसे मंजूरी दे चुका है। सभी राज्यों खासतौर महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश को इस अधिकार का बेसब्री से इंतजार है।

प्राप्त जानकारी के मुकाबिक सामाजिक न्याय व सशक्तिकरण कानून, गृह व संसदीय मामलों के मंत्रालय, विधेयक को संसंद में इसे आज पेश करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। 

सूत्रों के मुताबिक पेगासस मामले के कारण ठप संसद में इसे पेश करके सरकार विपक्षियों को कामकाज दोबारा शुरू करने के लिए मजबूर कर सकती है।

आधिकारिक सूत्रों ने लोकमत समाचार को बताया कि सरकार अब इसे अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी भी हासिल करने की तैयारी कर ली गई है। इस विधेयक से राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार मिल जाएगा, जो पिछली मई में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कारण छिन गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने की थी केंद्र की याचिका खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने 5 मई को बहुमत आधारित फैसले की समीक्षा करने की केंद्र की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि 102वां संविधान संशोधन नौकरियों एंव दाखिले में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े को आरक्षण देने के राज्य के अधिकार को ले लेता है। 

साथ ही संसद को सूची में परिवर्तन के अधिकार दे दिए थे। इस पर विपक्षी दलों ने केंद्र पर संघीय ढाचे को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया था। राज्य सरकारें ओबीसी की पहचान और सूची का अधिकार छीने जाने से नाराज थीं।

टॅग्स :संसद मॉनसून सत्रनरेंद्र मोदीसुप्रीम कोर्ट
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