नई दिल्ली: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए गुरुवार को नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जोकि 14 फरवरी से प्रभावी होंगी। इसके अलावा मंत्रालय द्वारा 'जोखिम वाले देश' की श्रेणी को खत्म कर दिया गया है। साथ ही, सात दिन के अनिवार्य होम क्वारंटाइन से भी केंद्र सरकार ने छूट दे दी है। बता दें कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड-19 की स्थिति में सुधार की वजह से यह राहत दी है।
वहीं, मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को सात दिन के होम क्वारंटाइन से राहत दे दी गई है, लेकिन इसके बजाए विदेश से भारत आ रहे यात्रियों को 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य पर खुद नजर रखने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बताते चलें कि यात्रियों को संशोधित दिशानिर्देश के मुताबिक, उड़ान भरने से पहले हवाई सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र में पूरी जानकारी देनी होगी।
यही नहीं, उन्हें इसमें बीते 14 दिन की यात्रा का ब्योरा देना पड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि यात्रा से 72 घंटे पहले ली गई नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अपलोड करने के अलावा पारस्परिक आधार पर यात्रियों को अन्य देशों द्वारा दिए गए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट को भी अपलोड करने का विकल्प दिया जाएगा।