खनन विभाग ने पाकुड़ के ढाई सौ पत्थर व्यवसाइयों पर 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: December 7, 2020 01:52 IST2020-12-07T01:52:02+5:302020-12-07T01:52:02+5:30

Mining Department imposes fine of Rs 650 crore on 250 stone businessmen of Pakur | खनन विभाग ने पाकुड़ के ढाई सौ पत्थर व्यवसाइयों पर 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

खनन विभाग ने पाकुड़ के ढाई सौ पत्थर व्यवसाइयों पर 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

पाकुड़, छह दिसंबर अवैध पत्थर खनन के खिलाफ राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के पूर्व के आदेश के तहत झारखंड के खनन विभाग ने पर्यावरणीय नियमों के उल्लंघन के आरोप में पाकुड़ के ढाई सौ पत्थर व्यवसाइयों के खिलाफ लगभग 650 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

एनजीटी के आदेश के तहत जिला खनन विभाग ने रविवार शाम को कार्रवाई की है।

जिला खनन पदाधिकारी उत्तम कुमार विश्वास ने बताया कि उन्होंने जिले के उन कारोबारियों को नोटिस जारी करते हुए जुर्माना की राशि का भुगतान एक पखवाड़े (15 दिनों) के अंदर करने का आदेश दिया है जिन्होंने एनजीटी के नियमों का उल्लंघन कर पत्थर खनन किया है।

उन्होंने बताया कि पाकुड़ जिले में ही लगभग ढाई सौ पत्थर खनन करने वाले व्यवसाइयों को नोटिस दिए गए हैं और सभी को मिलाकर लगभग साढ़े छह सौ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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Web Title: Mining Department imposes fine of Rs 650 crore on 250 stone businessmen of Pakur

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