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शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी मामले में मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले को हाईकोर्ट से मिली अंतरिम राहत, एक्ट्रेस के खिलाफ पुलिस को दंडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश

By रुस्तम राणा | Updated: June 27, 2022 15:44 IST

इससे पहले केतकी इसी मामले में 23 जून को जेल से रिहा हुई थी। जबकि 15 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर एक अपमानजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

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ठळक मुद्देइससे पहले अभिनेत्री मामले में 23 जून को हुई थीं जेल से रिहा फेसबुक पर की थी एनसीपी प्रमुख के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणी15 जून को इस मामले में मराठी टीवी एक्ट्रेस हुई थीं गिरफ्तार

मुंबई: मराठी अभिनेत्री केतकी चिताले को एनसीपी प्रमुख शरद पवार के खिलाफ टिप्पणी को लेकर महाराष्ट्र पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज 21 लंबित प्राथमिकी में अंतरिम राहत दी गई है। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस को टीवी एकट्रेस के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया। 

इससे पहले केतकी इसी मामले में 23 जून को जेल से रिहा हुई थी। जबकि 15 मई को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) प्रमुख शरद पवार के खिलाफ फेसबुक पर एक अपमानजनक पोस्ट साझा करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। जिला न्यायाधीश एच.एम. पटवर्धन ने 20 हजार रुपये की जमानत राशि पर उन्हें जमानत दी थी।

आपको बता दें कि ठाणे पुलिस ने फेसबुक पर एक मराठी कविता साझा करने के लिए 14 मई 2022 को चिताले को गिरफ्तार किया था, जिसमें पवार के बारे में कथित तौर पर अपमानजनक बात कही गई थी। ठाणे की कलवा पुलिस ने इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में चिताले के खिलाफ 20 से अधिक एफआईआर दर्ज हुई हैं। 

टॅग्स :शरद पवारNCPबॉम्बे हाई कोर्टBombay High Court
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