लाइव न्यूज़ :

मणिपुर हिंसा: सुप्रीम कोर्ट 25 अगस्त को जस्टिस गीता मित्तल पैनल को कामकाज की सुविधा मुहैया कराने का आदेश पारित करेगा

By भाषा | Updated: August 21, 2023 14:41 IST

मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को तीन रिपोर्ट सौंपी।

Open in App
ठळक मुद्देपूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल के पैनल ने मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में तीन रिपोर्ट सौंपी पैनल ने सुप्रीम कोर्ट से संघर्षग्रस्त लोगों के लिए मुआवजा योजना को उन्नत करने की अपील की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह पैनल के कामकाज के संबंध में शुक्रवार को आदेश जारी करेगा

नई दिल्ली:मणिपुर में हिंसा के पीड़ितों की राहत और पुनर्वास की देखरेख के लिए पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को तीन रिपोर्ट सौंपी, जिसमें संघर्षग्रस्त लोगों के लिए मुआवजा योजना को उन्नत करने की आवश्यकता भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह तीन सदस्यीय पैनल के कामकाज को सुविधाजनक बनाने के लिए शुक्रवार को आदेश पारित करेगा।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि तीन रिपोर्टों की एक प्रति सभी संबंधित वकीलों को दी जाए और पीड़ितों में से एक की ओर से पेश वकील वृंदा ग्रोवर को पैनल के लिए सुझाव एकत्र करने का निर्देश दिया।

पीठ ने कहा कि न्यायमूर्ति मित्तल की अगुवाई वाली समिति ने दस्तावेजों के नुकसान और राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नीति की तर्ज पर मणिपुर मुआवजा योजना को उन्नत करने की आवश्यकता जैसे मुद्दों पर तीन रिपोर्ट दायर की हैं।0

इसके साथ पीठ ने यह भी कहा, "न्यायमूर्ति मित्तल के नेतृत्व वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से पता चलता है कि आवश्यक दस्तावेजों को फिर से जारी करने की आवश्यकता है और मणिपुर पीड़ित मुआवजा योजना को अपग्रेड करने और एक नोडल प्रशासन विशेषज्ञ नियुक्त करने की आवश्यकता है।"

शीर्ष अदालत ने बीते 7 अगस्त को पीड़ितों की राहत-पुनर्वास और उन्हें मुआवजे की निगरानी के लिए उच्च न्यायालय की तीन पूर्व महिला न्यायाधीशों की एक समिति गठित करने का आदेश दिया था। उनके अलावा महाराष्ट्र के पूर्व पुलिस प्रमुख दत्तात्रय पडसलगीकर को अलग से आपराधिक मामलों की जांच की निगरानी करने के लिए कहा था।

पीठ ने कहा कि मणिपुर में पीड़ितों की राहत-पुनर्वास और उन्हें मुआवजे की निगरानी के लिए बनाई समिति की अध्यक्षता जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश मित्तल करेंगी और इसमें उनके साथ बंबई उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति शालिनी पी जोशी और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश आशा मेनन भी शामिल होंगी।

मालूम हो कि बीते 3 मई को राज्य में पहली बार जातीय हिंसा भड़कने के बाद से 160 से अधिक लोग मारे गए हैं और कई सौ घायल हुए हैं। यह हिंसा उस वक्त भड़की, जब बहुसंख्यक मैतेई समुदाय की अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किया था।

टॅग्स :सुप्रीम कोर्टमणिपुरDY Chandrachud
Open in App

संबंधित खबरें

भारतSupreme Court: बांग्लादेश से गर्भवती महिला और उसके बच्चे को भारत आने की अनुमति, कोर्ट ने मानवीय आधार पर लिया फैसला

भारतआपको बता दूं, मैं यहां सबसे छोटे... सबसे गरीब पक्षकार के लिए हूं, जरूरत पड़ी तो मध्य रात्रि तक यहां बैठूंगा, प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा

स्वास्थ्यखतरनाक धुएं से कब मुक्त होगी जिंदगी?, वायु प्रदूषण से लाखों मौत

भारतसुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना को सफलता की कहानियों वाले दिव्यांग लोगों को शो में बुलाने और इलाज के लिए पैसे जुटाने का दिया निर्देश

विश्वआबादी बढ़ाने का ये भी एक नायाब तरीका?

भारत अधिक खबरें

भारतशशि थरूर को व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति के भोज में न्योता, राहुल गांधी और खड़गे को नहीं

भारतIndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

भारतबिहार विधानमंडल के शीतकालीन सत्र हुआ अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित, पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिली हल्की नोकझोंक

भारतBihar: तेजप्रताप यादव ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर

भारतबिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम हुआ लंदन के वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज, संस्थान ने दी बधाई