उप्र के मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या करने पर व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

By भाषा | Updated: February 27, 2021 19:11 IST2021-02-27T19:11:39+5:302021-02-27T19:11:39+5:30

Man sentenced to life in UP for killing his wife in Muzaffarnagar | उप्र के मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या करने पर व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

उप्र के मुजफ्फरनगर में पत्नी की हत्या करने पर व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर (उप्र), 27 फरवरी यहां की एक अदालत ने एक व्यक्ति को, विवाहेतर संबंध रखने का शक होने पर पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राम सुध सिंह ने शुक्रवार को नौशाद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी पाया और उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, नौशाद ने विवाहेतर संबंध रखने का शक होने पर 16 सितंबर 2017 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के सिविल लाइन्स थानांतर्गत क्षेत्र में, अपनी 30 वर्षीय पत्नी की हत्या कर दी थी।

मृतका के पिता ने इस बाबत शिकायत दर्ज कराई थी।

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Web Title: Man sentenced to life in UP for killing his wife in Muzaffarnagar

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