यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप! राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव
By राजेंद्र कुमार | Updated: November 8, 2024 18:22 IST2024-11-08T18:19:49+5:302024-11-08T18:22:51+5:30
महिला आयोग के इस सुझाव को शहर के बड़े टेलर और जिम ट्रेनर तानाशाही भरा सुझाव बता रहे हैं। उनका कहना है कि महिला आयोग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि यह फैसला महिलाओं के कपड़े सिलने वाले छोटे टेलर और जिम कारोबार को प्रभावित करेगा।

यूपी में पुरुष टेलर नहीं ले सकेंगे महिलाओं के कपड़ों की माप! राज्य महिला आयोग का प्रस्ताव
लखनऊ: उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने एक प्रस्ताव के खिलाफ सूबे के जिम ट्रेनर और टेलर (दर्जी) खासे नाराज हैं। राज्य महिला आयोग ने सुझाव दिया है कि प्रदेश में अब पुरुष टेलर महिला कपड़े सिलने के लिए महिलाओं की नाप नहीं ले सकेंगे। इसके लिए उन्हें दुकान पर महिला टेलर रखना होगा। इसी प्रकार जिम में भी महिलाओं के लिए अलग से महिला ट्रेनर रखने का सुझाव महिला आयोग ने दिया गया है।
महिला आयोग के इस सुझाव को शहर के बड़े टेलर और जिम ट्रेनर तानाशाही भरा सुझाव बता रहे हैं। उनका कहना है कि महिला आयोग को अपने फैसले पर पुनर्विचार करना चाहिए क्योंकि यह फैसला महिलाओं के कपड़े सिलने वाले छोटे टेलर और जिम कारोबार को प्रभावित करेगा। इस सोच के तरह जल्दी ही जिम ट्रेनर और टेलर महिला आयोग के फैसले के खिलाफ एकजुट होकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं।
महिला आयोग का बयान
वहीं दूसरी तरफ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कहा कि आयोग का प्रस्ताव महिलाओं की सुरक्षा और उनके रोजगार के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। मेरा अनुरोध है कि प्रदेश के सभी जिम में महिलाओं के लिए महिला ट्रेनर और टेलर की दुकान पर महिलाओं के कपड़े सिलने के लिए नाप लेने की खातिर महिला टेलर ही रखी जाए।
आयोग के इस प्रस्ताव के पक्ष में बबीता चौहान कहती हैं कि पहले ब्यूटी पार्लर में सिर्फ महिला कर्मचारी ही होती थीं पर अब पुरुष कर्मचारी भी होने लगे हैं। यहां तक कि आज ब्राइडल मेकअप भी पुरुष कर्मचारी कर रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूं कि अगर किसी महिला को पार्लर में पुरुष कर्मचारी की सेवाएं लेनी हैं तो उसे इस बात को लिखकर देना होगा।
बबीता चौहान के मुताबिक, इसी सोच के तहत ही आयोग ने प्रस्ताव दिया कि पार्लर, जिम और टेलर के यहां पुरुष कर्मचारी होने पर इसका सत्यापन पुलिस द्वारा किया जाए. आयोग के सभी लोगों के इस प्रस्ताव का समर्थन किया। इसी के बाद आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के संरक्षण को लेकर सभी जिलाधिकारियों को महिला जिम, योगा सेंटर, विद्यालयों, नाट्य कला केंद्रों, बुटीक सेंटर और कोचिंग सेंटर पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए, जिसके तहत महिला जिम और योगा सेंटर में महिला ट्रेनर का होना अनिवार्य करने को कहा गया।
यह भी कहा गया है कि महिला जिम का सत्यापन भी होना चाहिए। ऐसे सेंटर में सीसीटीवी सक्रिय होना चाहिए और अभ्यर्थियों को पहचान पत्र देखकर ही प्रवेश दिया जाए। नाट्य कला केंद्रों में भी महिला डांस ट्रेनर और सीसीटीवी की व्यवस्था करने का निर्देश आयोग ने दिया है।
आयोग ने यह भी कहा है, महिलाओं के कपड़े सिलने वाले टेलर की दुकान और बुटीक सेंटर पर महिला परिधानों की नाप लेने के लिए महिला टेलर ही होना चाहिए। महिला परिधानों के बिक्री केंद्रों पर महिला कर्मचारियों का होना आवश्यक है। बबीता चौहान का कहना है कि आयोग प्रदेश सरकार से अनुरोध करेगा कि उसने सुझावों को लागू करने के लिए कानून बनाया जाए, ताकि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोकने और उन्हें बैड टच से बचाया जा सके।