महिला छात्रों को मातृत्व अवकाश, हाजिरी में राहत देने के लिए नियम बनाएं: यूजीसी ने कुलपतियों से कहा

By भाषा | Updated: December 14, 2021 22:54 IST2021-12-14T22:54:41+5:302021-12-14T22:54:41+5:30

Make rules to give relief in attendance, maternity leave to female students: UGC to VCs | महिला छात्रों को मातृत्व अवकाश, हाजिरी में राहत देने के लिए नियम बनाएं: यूजीसी ने कुलपतियों से कहा

महिला छात्रों को मातृत्व अवकाश, हाजिरी में राहत देने के लिए नियम बनाएं: यूजीसी ने कुलपतियों से कहा

नयी दिल्ली, 14 दिसंबर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से स्नातक (यूजी) और स्नातकोत्तर (पीजी) कर रही महिला छात्रों को मातृत्व अवकाश और हाजिरी में राहत देने के लिए उचित नियम और मानदंड तैयार करने को कहा है।

यूजीसी ने कुलपतियों को लिखे पत्र में कहा कि यूजीसी (एमफिल और पीएचडी की डिग्री देने के लिए न्यूनतम मानक और प्रक्रिया) विनियम, 2016 में एक प्रावधान है, जिसमें कहा गया है कि ‘‘महिला उम्मीदवार को एमफिल और पीएचडी की पूरी अवधि में एक बार मातृत्व अवकाश या बच्चे की देखभाल के लिए 240 दिन का अवकाश दिया जा सकता है।’’

उसने कहा, ‘‘सभी उच्च शिक्षा संस्थानों (एचईआई) से अनुरोध है कि वे अपने संस्थानों और संबद्ध कॉलेजों में महिला छात्रों को मातृत्व अवकाश देने के संबंध में उचित नियम एवं मानदंड तैयार करें और हाजिरी, परीक्षा प्रपत्र जमा कराने की तिथि में विस्तार या यूजी एवं पीजी कार्यक्रम करने वाली महिला छात्रों के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सुविधा संबंधी सभी राहत एवं छूट मुहैया कराएं।

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Web Title: Make rules to give relief in attendance, maternity leave to female students: UGC to VCs

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