Maharashtra ki khabar: लॉकडाउन का उल्लंघन, ‘मुर्गा बनने की सजा’ दे रही पुलिस
By भाषा | Published: April 11, 2020 09:16 PM2020-04-11T21:16:19+5:302020-04-11T21:16:19+5:30
महाराष्ट्र में कोविड-19 के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि के मद्देनजर राज्य सरकार ने शनिवार को लॉकडाउन को 30 अप्रैल तक बढ़ाने का निर्णय लिया। उससे कुछ ही घंटे पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बुलायी गयी बैठक में मुम्बई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया।
मुंबईःमुंबई पुलिस ने लॉकडाउन का कथित तौर पर उल्लंघन करने वाले कई लोगों को शनिवार को ‘मुर्गा बनने की सजा’ दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण मुंबई के भिंडीबाजार इलाके में लॉकडाउन के दौरान बेवजह बाहर घूम रहे लोगों को और जिन लोगों ने मास्क नहीं पहन रखे थे, उन्हें पुलिस ने ‘मुर्गा बनने की सजा’ दी।
राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल को समाप्त होने वाला था लेकिन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राज्य में 30 अप्रैल तक इसे बढ़ाये जाने की शनिवार को घोषणा की। उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या सबसे अधिक है।
महाराष्ट्र में शनिवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 92 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही राज्य में संक्रमण के मामले बढ़ कर 1,666 पर पहुंच गए। स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी। अधिकारियों के अनुसार राज्य में संक्रमण से अब तक 110 लोगों की मौत हो चुकी है।
कैदियों में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए मुंबई, पुणे और ठाणे जिलों के पांच केंद्रीय कारागारों को लॉकडाउन करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश के मुताबिक किसी नए कैदी को यहां नहीं लाया जाएगा और किसी को बाहर भी नहीं जाने दिया जाएगा।
यहां तक कि जेल के कर्मी भी यहां से बाहर नहीं जाएंगे। यह आदेश मुंबई की आर्थर रोड जेल तथा भायखला जेल, ठाणे और कल्याण की जेल और पुणे की यरवडा जेल के लिए है। आधिकारिक आदेश में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि यह कदम एहतियाती तौर पर उठाया गया है।