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मध्यप्रदेश : केस डायरी के अभाव में चूड़ी वाले की जमानत याचिका पर बहस टली

By भाषा | Updated: October 8, 2021 18:19 IST

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इंदौर (मध्यप्रदेश), आठ अक्टूबर इंदौर में 13 वर्षीय स्कूली छात्रा के लैंगिक उत्पीड़न और पहचान से जुड़े दस्तावेजों की जालसाजी के बहुचर्चित मामले में गिरफ्तार चूड़ी विक्रेता की जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में केस डायरी के अभाव में शुक्रवार को बहस नहीं हो सकी। अदालत अब इस अर्जी पर 25 अक्टूबर को अगली सुनवाई करेगी।

अधिकारियों ने बताया कि नाबालिग लड़की की शिकायत पर गिरफ्तारी के बाद उत्तरप्रदेश के चूड़ी विक्रेता तस्लीम अली (25) पिछले डेढ़ महीने से इंदौर में न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद है।

अली की जमानत याचिका पर मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की अदालत में शुक्रवार को बहस होनी थी। लेकिन पुलिस द्वारा केस डायरी नहीं पेश किए जा सकने के कारण एकल पीठ ने सुनवाई टाल दी।

उच्च न्यायालय ने इस याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 25 अक्टूबर की तारीख तय की और पुलिस से केस डायरी तलब की।

इस बीच, चूड़ी विक्रेता के वकील एहतेशाम हाशमी ने संवाददाताओं से बातचीत में आरोप लगाया कि इंदौर में अगस्त के दौरान भीड़ द्वारा सरेआम पीटे गए मुवक्किल की जमानत के लिए शुरू की गई न्यायिक प्रक्रिया को अभियोजन द्वारा जान-बूझकर लम्बा खींचने की कोशिश की जा रही है।

जिला अदालत ने अली की जमानत अर्जी दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 31 अगस्त को खारिज कर दी थी।

फेरी लगाकर चूड़ियां बेचने इंदौर आए अली को कक्षा छह में पढ़ने वाली स्थानीय छात्रा के लैंगिक उत्पीड़न और आधार कार्ड की जालसाजी के आरोपों में गिरफ्तार करने के बाद 25 अगस्त को अदालत में पेश किया गया था जहां से उसे न्यायिक हिरासत के तहत जेल भेज दिया गया था।

स्कूली छात्रा की शिकायत पर अली की गिरफ्तारी से पहले, सामाजिक और सियासी गलियारों में उस वीडियो को लेकर खूब बवाल मचा था जिसमें इंदौर के गोविंद नगर में 22 अगस्त को जुटी भीड़ में शामिल लोग इस चूड़ी विक्रेता को पीटते दिखाई दे रहे हैं, जबकि वह उनसे छोड़ देने का आग्रह कर रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भीड़ में शामिल चार लोगों को अली से मारपीट के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। चूड़ी विक्रेता ने पुलिस के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि भीड़ में शामिल लोगों ने कथित तौर पर उसका नाम पूछा और जब उसने अपना नाम बताया, तो उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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