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मध्य प्रदेश: मैहर रेपकांड के आरोपियों के घर चला बुलडोजर, नाबालिग के साथ किया था दुष्कर्म

By अंजली चौहान | Updated: July 29, 2023 15:32 IST

12 साल की लड़की से क्रूरतापूर्वक बलात्कार करने के आरोपी दो लोगों के घरों को शनिवार को बुलडोजर से ढहा दिया गया। आरोपी मध्य प्रदेश के मैहर शहर में एक प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के कर्मचारी थे।

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ठळक मुद्देमैहर में नाबालिग के साथ रेप दो आरोपियों ने किया दुष्कर्म आरोपियों के घर चला बुलडोजर

मैहर: मध्य प्रदेश के सतना जिले के मैहर में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म करने वाले आरोपियों पर पुलिस का शिकंजा कस चुका है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच, आरोपियों के घर प्रशासन का बुलडोजर चलाया गया है और उसके घर को ध्वस्त कर दिया। 

दोनों आरोपी, जिनकी पहचान रवींद्र चौधरी और अतुल बधौलिया के रूप में हुई है, सतना जिले के मैहर शहर में एक प्रसिद्ध मंदिर का प्रबंधन करने वाले ट्रस्ट के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं। दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद समिति ने दोनों को नौकरी से बर्खास्त कर दिया था। 

जानकारी के अनुसार, प्रदेश के विदिशा जिले के उदयपुर में रवींद्र का मकान ढहा दिया गया, जबकि मालियान टोला, नई बस्ती में अतुल का मकान भी जमींदोज कर दिया गया।

इलाके में तोड़फोड़ की कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस तैनात किया गया है। पुलिस ने शनिवार को ये कार्रवाई की है। 

क्या है पूरा मामला?

गौरतलब है कि एक 12 वर्षीय लड़की के साथ कथित तौर पर दो लोगों द्वारा बलात्कार किया गया। दरिदों ने बच्ची को कई बार काटा गया और क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया गया। यह घटना गुरुवार की है। 

पुलिस सूत्रों ने कहा कि दोनों आरोपियों ने कथित तौर पर नाबालिग लड़की के निजी अंगों में एक कठोर वस्तु डाली लेकिन एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि इसकी पुष्टि उसकी मेडिकल जांच रिपोर्ट आने के बाद ही की जा सकती है।

अत्यधिक रक्तस्राव से पीड़ित लड़की को बेहतर चिकित्सा देखभाल के लिए संभागीय मुख्यालय रीवा के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बच्ची का इलाज जारी है। 

14 दिनों की न्यायिक हिरासत में आरोपी 

मालूम हो कि गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को शुक्रवार को एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

दोनों पर आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा), 376DB (12 साल से कम उम्र की महिला से सामूहिक बलात्कार के लिए सजा), 366A (नाबालिग लड़की की खरीद), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया था। खतरनाक हथियार या साधन), 34 (सामान्य इरादा) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान, पुलिस ने कहा।

पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने कथित तौर पर लड़की को फुसलाया और उसे एक सुनसान जगह पर ले गए, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार किया और मारपीट की।

टॅग्स :Madhya Pradeshक्राइमरेपrape
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