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Lok Sabha Elections 2024: चौथे चरण में 96 सीटों पर मतदान, 1717 उम्मीदवार चुनाव मैदान में, जानें वोटिंग डेट

By अंजली चौहान | Updated: May 3, 2024 16:42 IST

Lok Sabha Elections 2024: चुनाव निकाय ने आगे उल्लेख किया कि चौथे चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 18 है

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Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का मतदान 7 मई को होने वाला है जिसकी तैयारियां चुनाव आयोग ने कर ली है। तीसरे चरण के बाद चौथे चरण के लिए मतदान होंगे जिसके बारे में चुनाव आयोग ने बड़ा अपडेट दिया है। भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के कुल उम्मीदवारों की घोषणा की। 

चौथे चरण में कुल 1,717 उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। इन उम्मीदवारों में कई ऐसे प्रत्याक्षी हैं जो राजनीति में अपना खासा दम रखते हैं। आयोग के अनुसार, 96 संसदीय क्षेत्रों के लिए कुल 4,264 नामांकन दाखिल किए गए। चौथे चरण के चुनाव के लिए मतदान 13 मई को होगा। चुनाव आयोग ने आगे कहा कि सबसे अधिक नामांकन फॉर्म तेलंगाना (1488) से प्राप्त हुए, इसके बाद आंध्र प्रदेश में 25 निर्वाचन क्षेत्रों से 1103 नामांकन प्राप्त हुए। 

तेलंगाना में मल्काजगिरी संसदीय क्षेत्र में अधिकतम 177 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए, इसके बाद उसी राज्य में 13-नलगोंडा और 14-भोंगीर में प्रत्येक में 114 नामांकन फॉर्म प्राप्त हुए। चुनाव निकाय ने आगे उल्लेख किया कि चौथे चरण के लिए एक संसदीय क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या 18 है। सभी 10 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के लिए चरण 4 के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल, 2024 थी।

चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस में उम्मीदवारों के लिए कई चीजों का उल्लेख किया गया है। ईसीआई ने सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि इच्छुक उम्मीदवारों को उनके हलफनामे में शामिल करने के लिए 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' समयबद्ध रूप से जारी किया जाए। इच्छुक उम्मीदवारों की सुविधा के लिए, ईसीआई ने सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि अनुरोध पत्र प्राप्त होने के 48 घंटों के भीतर सभी संबंधित एजेंसियों/प्राधिकरणों/विभागों द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों को "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" प्रदान किया जाए। लंबित नहीं हैं या कानून द्वारा बकाया नहीं हैं, एजेंसियों को आवेदन जमा करने के 48 घंटे के भीतर ऐसे व्यक्तियों को अर्जित बकाया का विवरण प्रदान करना होगा और ऐसे बकाया के भुगतान के 24 घंटे के भीतर कोई बकाया नहीं प्रमाण पत्र जारी करना होगा। 

चुनाव आयोग के आदेश में उल्लेख है, "लोकसभा, 2024 के चल रहे चुनावों के दौरान, यह चुनाव आयोग के संज्ञान में आया है कि एक इच्छुक उम्मीदवार संबंधित अधिकारियों से "नो ड्यूज सर्टिफिकेट" प्राप्त नहीं कर सका और इसलिए (ए) के संबंध में इसे दाखिल नहीं कर सका। किराया, (बी) बिजली शुल्क, (सी) पानी शुल्क और (डी) टेलीफोन शुल्क, भले ही उम्मीदवार ने कथित तौर पर ऐसे सभी बकाया चुका दिए हों, ऐसे उदाहरणों से न केवल इच्छुक उम्मीदवारों को बल्कि राजनीतिक दलों को भी महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को प्रभावित करता है और सहभागी चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है।" अगर उम्मीदवार ऐसे सभी बकाया चुकाने के बाद भी 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो यह नामांकन की जांच के समय उसकी उम्मीदवारी के खिलाफ जाता है।

अगर उम्मीदवार संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने की वैधानिक अवधि समाप्त होने के बाद 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' जमा करता है तो भी उसे कोई राहत नहीं है। ऐसे उदाहरणों से न केवल इच्छुक उम्मीदवारों को बल्कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के राजनीतिक दलों और मतदाताओं को भी महत्वपूर्ण नुकसान हो सकता है, जो सहभागी चुनावी लोकतंत्र के सिद्धांतों को कमजोर करता है। ऐसा न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की गई है।

लोकसभा चुनाव 1 जून तक सात चरणों में हो रहे हैं। दो चरणों का मतदान संपन्न हो चुका है। वोटों की गिनती 4 जून को होगी। 

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