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Lockdown 4: राजस्थान सरकार ने मॉल्स में ऑफिस खोलने की दी इजाजत, शिक्षण संस्‍थाओं के कार्यालय भी खुल सकेंगे, जानें किन-किन चीजों को मिली छूट

By सुमित राय | Updated: May 20, 2020 14:09 IST

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन की समीक्षा बैठक में मॉल्स में मौजूद ऑफिस और शिक्षण संस्थानों के कार्यालय खोलने की मंजूरी दे दी है।

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ठळक मुद्देकोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान में और छूट दी गई है। राजस्थान सरकार ने मॉल्स में मौजूद ऑफिस और शिक्षण संस्थाओं के ऑफिस खोलने की इजाजत दी है।हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल ने नियमों का पालन करना होगा।

कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन के चौथे चरण में राजस्थान में और छूट दी गई है। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन के बीच मॉल्स में मौजूद ऑफिस और शिक्षण संस्थाओं के ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी है, हालांकि इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और हेल्थ प्रोटोकॉल ने नियमों का पालन करना होगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लॉकडाउन के चौथे चरण को लेकर हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला किया। उन्होंने कहा कि राज्य में वायरस का प्रकोप नियंत्रण में है, जिसके कारण पिछले रविवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) द्वारा जारी नवीनतम दिशानिर्देशों के अनुरूप आर्थिक गतिविधियां शुरू की गई हैं।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) राजीव स्वरूप ने बताया, "सभी शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालयों को गैर-शैक्षणिक कार्यों के लिए खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन शैक्षणिक कार्य पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा और इनमें विद्यार्थी नहीं आ सकेंगे।" उन्होंने कहा, "शॉपिंग मॉल्स में मौजूद दफ्तरों को खोलने की अनुमति दी गई है, लेकिन दुकानें नहीं खोली जाएंगी।"

लॉकडाउन 4 में राजस्थान सरकार ने दी ये छूट

इससे पहले राजस्थान सरकार ने सोमवार को लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशानिर्देशों का ऐलान किया था, जिसके तहत कई रियायतें दी गई हैं। राजस्थान सरकार ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर नाई की दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर खोलने की अनुमति दी है। इसके अलावा टैक्सी और कैब को भी अनुमति दी गई है। वहीं राज्य के कंटेनमेंट जोन्स में पुरानी स्थिति को बरकरार रखा जाएगा।

नए दिशानिर्देशों के मुताबिक राजस्थान में प्राइवेट और सरकारी कार्यालय को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खिलाड़ी, कोच और स्टाफ को ही अनुमति दी जाएगी। राज्य में जिम, सिनेमा, स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। इसके अलावा सभी तरह से समारोहों पर पहले की तरह रोक बरकरार रहेगी।

 

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