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जानें लॉकडाउन 4 में गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन की 10 बड़ी बातें 

By अनुराग आनंद | Updated: May 17, 2020 19:50 IST

पंजाब, महाराष्ट्र व तमिलनाडू सरकार पहले ही अपने राज्यों में लॉकडाउन को आगे बढ़ाने की घोषणा कर चुकी थी।

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ठळक मुद्देआज महाराष्ट्र ने 31 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का फैसला ले चुकी थी।देश में काफी तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं।

नई दिल्ली: देश में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले में हो रहे वृद्धि को देखते हुए केंद्र सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक बढ़ाने का फैसला किया है। यह आदेश नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने सभी सरकारी विभागों को सूचना भेजकर अगले 2 सप्ताह (14 दिनों ) के लिए लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इस तरह अब 31 मई तक देश भर में लॉकडाउन जारी रहेगा।

सरकारी संस्थाओं द्वारा यह फैसला लिए जाने के बाद गृहमंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी की है। इस गाइड लाइन की अहम बातें कुछ इस तरह से हैं- 1. राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने यहां कोरोना वायरस संक्रमण के हालात को देखते हुए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन बनाने का अधिकार दे दिया गया है।  2. घरेलू हवाई एंबुलेंस को छोड़कर सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों पर 31 मई तक रोक बरकरार रहेगी।

3. मेट्रो रेल सेवाएं, स्कूल, कॉलेज 31 मई तक बंद रहेंगे। 

4. होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल, मॉल, तरण ताल (स्वीमिंग पूल), जिम 31 मई तक बंद रहेंगे। 

5. सभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रम, प्रार्थना/धार्मिक स्थल लॉकडाउन विस्तार की अवधि में 31 मई तक बंद रहेंगे। 

6. कोविड-19 लॉकडाउन 4.0 के दौरान राज्यों की परस्पर सहमति से अंतरराज्यीय यात्री वाहनों, बस सेवाओं की आवाजाही को अनुमति दी जा सकती है। 

7. 31 मई तक विस्तारित लॉकडाउन के दौरान सभी गैर-जरूरी गतिविधियों के लिए शाम 7 से सुबह 7 बजे के बीच कर्फ्य जारी रहेगा।

8. 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले, गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चे घर में ही रहें।

9.  केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर जिला प्रशासन अपने यहां रेड और ऑरेंज जोन में ‘निषिद्ध’ और ‘बफर’ जोन चिह्नित करेगा।

10. लॉकडाउन के दौरान रेड जोन में कड़ाई से नियम लागू किया जाएगा।

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