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शराब घोटाला मामला: के. कविता की जमानत याचिका दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज की

By आकाश चौरसिया | Updated: May 6, 2024 13:05 IST

शराब घोटाला मामला: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी और सीबीआई द्वारा शराब घोटाले के मामले में बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

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ठळक मुद्देशराब घोटाले मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की जमानत याचिका खारिज कीयह मामला ईडी और सीबीआई द्वारा दाखिल किया गया थादिल्ली में हुए शराब घोटाले में उनका नाम आया, फिर CBI, ED ने उनके खिलाफ एक्शन लिया

शराब घोटाला मामला: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को बीआरएस नेता के. कविता की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि, शराब घोटाले के मामले में ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया हुआ है। कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने उनकी जमानत याचिका पर अपना फैसला दिया है। 

15 मार्च, 2024 को ईडी ने शराब घोटाले के मामले में हैदराबाद से के. कविता को हिरासत में लिया था। फिर इस केस में उनपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज किया गया, जो कि सीबीआई द्वारा दर्ज केस पर आधारित था। केंद्रीय एजेंसी ने आरोप लगाया कि 2021-22 की दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में दक्षिण के कुछ व्यापारियों को फायदा पहुंचाने के लिए हेरफेर किया गया था। 

इसके बाद से उन्हें न्यायिक कस्टडी में रखा गया और यह तब हुआ जब कोर्ट ने के. कविता से पूछताछ के लिए सीबीआई को समय दे दिया। सीबीआई ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरथ रेड्डी शराब के क्षेत्र में बड़ा बिजनेसमैन है और उसे दिल्ली में शराब पर लगी उत्पाद शुल्क नीतियों में के. कविता ने उसे अप्रत्यक्ष रूप से मदद की थी। बीआरएस नेता ने कहा कि वो उनकी मदद करेंगी, इस बात को सीबीआई ने कोर्ट में रखा।

सीबीआई ने इसमें आगे आरोप लगाया गया कि नवंबर-दिसंबर 2021 में, कविता ने सरथ चंद्र रेड्डी को रुपये का भुगतान करने के लिए कहा। इसमें बीआरएस नेता को उसने 25 करोड़ रु की दर से उन्हें आवंटित 05 खुदरा क्षेत्रों के लिए प्रति क्षेत्र 5 करोड़ रुपये दिए गए।क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने खुद विजय नायर के माध्यम से आम आदमी पार्टी को उत्पाद शुल्क नीति में अनुकूल प्रावधान प्राप्त करने के लिए अग्रिम धन के रूप में 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया था।

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